-निवाली में उल्लंघन मामले में दुकानदार पर एफआइआर, विस्फोटक सामग्री जब्त की-सेंधवा व राजपुर में एसडीएम के नेतृत्व में जांच की, खेतिया में पटाखा विक्र्रेताओं की बैठक ली
बड़वानी•Feb 08, 2024 / 11:34 am•
harinath dwivedi
Alert in Barwani district after Harda incident
ऑनलाइन खबर : विशाल यादव…
बड़वानी. प्रदेश के हरदा में एक दिन पूर्व पटाखा फैक्ट्री में हुए विभत्स हादसे के बाद जिले में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। बुधवार को सेंधवा, राजपुर में एसडीएम व पुलिस विभाग ने विस्फोटक सामग्री विक्रेताओं और पटाखा दुकानदारों के यहां जांच कार्रवाई की। कार्रवाई के चलते संबंधित दुकानदारों में हडक़ंप मंच गया। ऐसे में संबंधित दुकानों पर ताले नजर आए। निवाली में बंद दुकान से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। निवाली में पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम की शर्तांे के उल्लंघन का मामला पाए जाने पर एक दुकानदार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया।
बता दें कि जिले में कहीं कोई पटाखा फैक्ट्री संचालित नहीं होती है। वहीं मुख्य रुप से दीपावली पर्व पर ही निर्धारित अवधि के लिए पटाखा व्यवसायियों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाते है। गत वर्ष दीपावली के बाद हाल ही में 22 जनवरी श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर चुनिंदा दुकानदारों को छूट दी गई थी। वहीं सामान्य दिनों में वैवाहिक व अन्य कार्यक्रमों के लिए लोग इंदौर, राऊ आदि स्थानों से ही पटाखों का विक्रय करने जाते हैं। वहीं कुआं खोदने व अन्य कार्य के उपयोग के लिए जिलेटिन की छड़ों का उपयोग होता है। हालांकि संबंधित विस्फोटक सामग्री विक्रय की कितनी लाइसेंसी दुकानें हैं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं। बुधवार को राजपुर एसडीएम जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस अमले ने नियम विरूद्ध दुकानों की पड़ताल की। एसडीएम ने बताया कि राजपुर क्षेत्र में मैगजीन के तीन लाइसेंसी दुकानदार है, जिनकी दुकानें रहवासी क्षेत्र से 1-2 किमी दूर ही है। आज इन लायसेंसी दुकानदारो का सत्यापन किया। जिसमें कहीं कोई उल्लंघन नहीं मिला। वहीं खेतिया थाना पुलिस ने एसपी के निर्देशन में नगर के पटाखा विक्रेताओं की आवश्यक बैठक ली। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनिता मंडलोई ने पटाखा व्यापारियों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही नगर में कही भी पटाखों का स्टॉक नही रखने की समझाईश दी। साथ ही चेताया कि कहीं पटाखों का संग्रह पाया जाता है तो कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
96 जिलेटिन छड़ व 8 डिटोनेटर जब्त
वहीं निवाली में राजस्व व पुलिस टीम ने संबंधित दुकानों की जांच की। हालांकि इस दौरान दुकानें बंद पाई गई। ग्राम के पलूसद रोड पर स्थित एक बंद दुकान से 96 जिलेटिन की छड़ और 8 डिटोनेटर जब्त किए गए। थाना प्रभारी रामकृष्ण लौवंशी ने बताया कि संबंधित दुकान पर विस्फोटक अधिनियम की शर्तो का उल्लंघन करने का मामला पाया गया। इस पर दुकानदार प्रकाश पिता मोहन पंवार की के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत धारा 285 भादवि, 5-9 ख अपराध पंजीबद्व किया।
घर-दुकानों की तलाशी ली, नहीं मिली प्रतिबंधित सामग्री
सेंधवा। हरदा में हुए भीषण हादसे के बाद मंगलवार और बुधवार को जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिस जवानों ने नगर के विभिन्न व्यापारियों के घर और दुकानों की तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के अनुसार नगर के पुराना बस स्टैंड, संत विनोबा मार्ग आजाद नुक्कड़ मार्ग मोती बाग क्षेत्र आदि ऐसे एरिया है। जहां पर व्यापारियों द्वारा लाखों रुपए के पटाखे का भंडारण किया जाता रहा है। वहीं नगर के जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस है। उनकी मनमानी इस कदर नियमों पर हावी रहती है कि जितने किलो बारूद के पटाखे को बेचने और संग्रहित रखने के लिए लाइसेंस बनाया गया है। उससे कई गुना ज्यादा बारूद घरों और दुकानों में रखा जाता है। कई दुकानें ऐसे संघन स्थान पर है। जहां हादसे के बाद बचाव कार्य में बहुत मुश्किल आएगी।