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2013 के इस हत्याकांड का आया फैसला, संदीप सिंह ‘सोनू’ को उम्रकैद

locationआजमगढ़Published: Sep 30, 2018 08:09:32 am

कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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कोर्ट ऑर्डर

आजमगढ़. यूपी के आजमगढ़ जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र के भैरोदापुर गांव में पुरानी रंजीश को लेकर करीब पांच वर्ष पूर्व युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार योजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा राजभवन सिंह पुत्र वर्गीय राम उग्रह सिंह निवासी भैरोदास पुर की गांव के रामप्यारे सिंह से रंजिश चल रही थी थी। वादी राजभवन सिंह सिंह का लड़का रंजन सिंह अपने निर्माणाधीन मकान की देखरेख देखरेख के लिए रात में वहीं पर सोता पर सोता था। रोज की तरह 7 दिसंबर 2013 की रात रंजन सिंह निर्माणाधीन मकान पर सोया हुआ था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर रामप्यारे सिंह पुत्र राम उग्रह सिंह तथा सोनू उर्फ़ संदीप सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह ने धारदार हथियार से रंजन की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद रामप्यारे व् सोनू उर्फ़ संदीप के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने राज भवन सिंह ,चंदन सिंह, श्याम प्यारे सिंह, अरविंद प्रताप सिंह ,डॉक्टर ए जे उस्मानी जे उस्मानी, उप निरीक्षक फरीद अहमद अंसारी, उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार यादव, उप निरीक्षक अनिल मिश्रा ,रिटायर्ड उपनिरीक्षक तेज प्रताप सिंह प्रताप सिंह तेज प्रताप सिंह प्रताप सिंह ,जगदीश उपाध्याय तथा कांस्टेबल राकेश यादव को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी संदीप उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में राम प्यारे सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
By Ran Vijay Singh

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