इसे भी पढ़ें बेरोजगारों के आए अच्छे दिन, सिर्फ ये फॉर्म भरकर शुरू करें 25 लाख का बिजनेस क्या है पूरी स्कीम सहायक आयुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया है कि बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग द्वारा प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्ज देगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्वरोजगार के लिये दिये गए इस कर्ज पर
अनुदान भी दिया जाएगा। योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिये दिये जाने वाले ऋण पर 25 से लेकर 10 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। बस इसके लिये करना ये होगा कि स्वरोजगार के तहत आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करना होगा। इसमें
बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी और उसपर आने वाली लागत का जिक्र होना चाहिये। सरकार
स्वरोजगार में उन कामों को प्राथमिकता देती है जिससे कुछ दूसरे लोगों को रोजगार भी मिलता हो।
कितना मिलेगा अनुदान सहायक आयुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य के मुताबिक अगर 25 लाख रूपये तक की कुल परियोजना पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख रूपये, 25 लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजना पर अनुदान राशि 6 लाख 25 हजार या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो दिया जाएगा। 50 लाख से एक करोड़ 50 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 10 लाख रूपये या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो तथा एक करोड़ 50 लाख से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये में से जो भी कम हो मार्जिनमनी के रूप में सरकार की ओर से दी जाएगी। यह अनुदान राशि योजना के दो साल के सफल संचालन के बाद समायोजित की जायेगी। सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान खुद का लगाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे सभी लाभार्थी का खुद का पांच प्रतिशत अंशदान होगा।
शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं
उन्होने बताया कि आवेदक कम से कम 18 वर्ष को हो तथा शैक्षित योग्यता की कोई बाध्यता नही है। आवेदक किसी वित्तीय संस्था का ऋणी न हो, आवेदक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को सरकारी योजना के अनुदान से लाभान्वित नही किया गया हो, विशेष श्रेणी के लाभार्थी हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। आवेदन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से किया जाना है। तत्पश्चात जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्कफोर्स कमेटी द्वारा लाभार्थी का चयन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक शाखाओं को वित्त पोषण हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।
कहां जमा करें अपना आवेदन
वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 25 जून 2019 तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में अपना फार्म जमा कर सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय में उपलब्ध है।