जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने बताया कि सभी आरहण अधिकारियों को 01 अप्रैल 2005 से सेवा में आने वाले समस्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्रान नम्बर आवंटित कराना, 01 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2012 के मध्य सेवा में आने वाले कर्मचारियों के डीसीआई खाते में कटौती की गयी धनराशि को अनिवार्य रूप से संबंधित के प्रान खाते में स्थानान्तरित कराना, प्रारूप पत्र-01 एवं 02 पर वांछित सूचना तैयार कर 03 प्रतियों में मुख्य कोषाधिकारी को उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कार्मिक का प्रान पंजीकरण कराने हेतु भौतिक रूप से फार्म भरकर प्रान पंजीयन के साथ-साथ प्रान पंजीयन आवश्यक रूप से करने का निर्देश संबंधित को निर्देशत किया गया है।
उन्होंने बताया कि Msdl के पोर्टल http://pramsdl.com पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रान जनरेशन माड्यूल (opgm) सुविधा का प्रयोग करने के संबंध में तथा 01 अप्रैल 2005 से अबतक सेवा में आने वाले कुल कर्मचारियों के सापेक्ष प्रान नम्बर आवंटित होने वाले कर्मचारियों की संख्या एवं कटौती का विवरण प्रस्तुत कराना बिन्दु शामिल हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित उपर्युक्त बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 16 नवम्बर 2018 को अपरान्ह 03.00 बजे से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें समस्त आहरण वितरण अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें।
BY- RANVIJAY SINGH