जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) राजेश कुमार यादव ने बताया है कि उप्र शासन द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान हेतु उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऐसे अनु0जाति के व्यक्तियों/परिवारों जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रूपये से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु निम्न योजनाएं संचालित है। संचालित समस्त योजनाओं में तहसील स्तर से प्राप्त आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड संलग्न करना आवश्यक है।
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नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के पात्र परिवार जिनके पास 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है उन्हें स्वयं द्वारा दूकान निर्माण कराने हेतु दो किस्तों में (58500़19500) कुल 78 हजार रूप उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है, जिसमें 10 हजार रूपये अनुदान एवं 68 हजार रूपये बिना ब्याज का ऋण होता है, जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में विभाग को करनी होती है, इसमें आय, जाति, निवास एवं आधार कार्ड के साथ-साथ भूमि का प्रपत्र एवं जमीन का नजरी नक्शा तहसील स्तर से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।धोबी समाज के उत्थान के लिए विभाग द्वारा लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना संचालित है, जिसकी योजना लागत 2.16 लाख तथा 01 लाख रू0 है, जिसमें क्रमशः 10 हजार रू0 अनुदान एवं 2.06 लाख तथा 90 हजार रू0 बिना ब्याज के ऋण होता है। ऋण की अदायगी के क्रम में आवेदक से दो सरकारी सेवकों की गारन्टी भी ली जाती है। ऋण की अदायगी 60 समान मासिक किस्तों में करनी होती है।
BY- RANVIJAY SINGH