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राम मंदिर ही नही राम की प्रतिमा लगाने को लेकर भी कोर्ट के फैसले का इंतजार

locationअयोध्याPublished: Jul 13, 2019 05:10:08 pm

Submitted by:

Satya Prakash

श्री राम की प्रतिमा लगाने को लेकर भूमि अधिग्रहण से नाराज क्षेत्रवासियों ने कोर्ट में डाली याचिका

ayodhya

मंदिर ही नही श्री राम की प्रतिमा लगाने को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार

अयोध्या : राम नगरी में में विश्व की सबसे ऊंची 221 मीटर की भगवान श्रीराम की विशालकाय मूर्ति स्थापित करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से भूमि के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया गया है लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ राम घाट कॉलोनी के 65 लोग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है जिसकी सुनवाई 15 जुलाई को लखनऊ हाई कोर्ट करेगा। राम घाट कॉलोनी के निवासियों ने जिला प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। राम घाट कॉलोनी के 166 परिवार जमीन अधिग्रहण की जद में आ रहे हैं।
भगवान भगवान श्री राम की मंदिर ही नहीं अब प्रतिमा लगाने को लेकर भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है दरसल मूर्ति के लिए जमीन अधिग्रहण करने गई जिला प्रशासन की टीम को पहले ही स्थानीय लोगों ने वापस कर दिया था।लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। उचित मुआवजा के साथ साथ इसकी जगह अलग फ्री में जमीन और जिनके मकान है उसकी जगह उन्हें प्रथम श्रेणी के मकान दिए जाएं इसमें सरयू किनारे 222 लोगों की 28.2864 हेक्टयर भूमि ली जानी है। इसमें 65 भवन व 5 मदिरों के अधिग्रहण का भी प्रस्ताव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में ग्रहण लगता नजर आ रहाा है। जिला प्रशासन की टीम विश्व की सबसे ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है। पर्यटन विभाग ने अयोध्या में सरयू किनारे भगवान श्रीराम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने के लिए 200 करोड़ का बजट प्रस्ताव कर दिया है। प्रस्तावित मूर्ति की स्थापना के लिए करीब 222 लोगों की 265 गाटा संख्या से 28.2864 हेक्टेयर भूमि क्रय की जानी है। सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत 38 करोड़ 6 लाख आंकी गई है, लेकिन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का मुआवजा सर्किल रेट से चार गुना और शहरी क्षेत्र की भूमि का मुआवजा सर्किल रेट से दोगुना देने की व्यवस्था है। स्थानीय ग्रामीण सरकार की मुआबजे से संतुष्ट नहीं है। जिसको लेकर जिला प्रशासन के जमीन अभियान के खिलाफ राम घाट कॉलोनी के 65 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है जिसकी सुनवाई 15 जुलाई को होनी है।

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