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चुनाव आचार संहिता का उलंघन इस बार ऐसे पड़ सकता है भारी, हो गया बड़ा ऐलान

locationअयोध्याPublished: Mar 12, 2019 01:00:04 pm

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आर्दश अचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया…

आचार संहिता

चुनाव आचार संहिता का उलंघन इस बार ऐसे पड़ सकता है भारी, हो गया बड़ा ऐलान

अयोध्या. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेन्द्र कुमार ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आर्दश अचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। सभी राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को आयोग द्वारा बनाये गये बुकलेट व प्रश्नोत्तरी की बुकलेट देते हुए कहा कि उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधि सभी लोग जितना इसका अध्ययन करेगें, उतना आचार संहिता का उल्लघंन कम होगा, ये दोनो के लिए फायदेमन्द होगा। जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि जब भी आप द्विविधा में हो तो आप सभी कभी भी मुख्य राजस्व अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरूषोत्तम दास गुप्ता से सम्पर्क कर सकते है, आवश्यकता पड़ने पर आप सभी हमसे भी सम्पर्क कर सकते है। उन्होनें आगे बताया कि इस बार सभी विधान सभाओं में ईवीएम मशीन के साथ वीवी पैड का भी उपयोग होगा जिसके माध्यम से मतदाता, मतदान करने के बाद वीवी पैड में देख सकता है कि उसने किस उम्मीदवार को मतदान किया है उसे देखकर वह संतुष्ट हो सकता है। इस बार जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के वाहनो में जीपीएस सिस्टम लगा होगा जिससे उनके लोकेशन मिलने के साथ यह देखा जा सकेगा कि वाहन में ईवीएम व वीवी पैड किस मार्ग से गंतव्य को जा रहा है। फ्लाइंग स्काउड व सर्विलांस टीमें सक्रिय हो चुकी है। 50 हजार रू0 से अधिक ले जाने वाले व्यक्ति को मौके पर साक्ष्य देना होगा अन्यथा धनराशि को जप्त करने के साथ प्रकरण आयकर विभाग को सन्दर्भित किया जायेगा।
अनजाने में भी हो जाता है आचार संहिता का उलंघन

जिला मजिस्ट्रेट ने सभी दलों से अपील की है कि उनके जो होर्डिंग्स, बैनर झण्डे, वाल राइटिग कराई गई हो उन्हें हटवा दे लेपन करा दे। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र व प्रचार कार्य प्रतिबन्धित है तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज को मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित मानक अनुरूप करेगें। सरकारी भवनों व सम्पतियों पर बैनर झण्डा लगाना प्रतिबन्धित है तथा भवन स्वामी के अनुमति से प्राइवेट भवनो पर एक झण्डा लगा सकते है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु प्रचार सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग न करने की नसीहत दी गई है। निर्वाचन कन्ट्रोल चालू हो गया है कोई भी मतदाता टोल फ्री नम्बर-1950 पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर जानकारी दे सकता है। आयोग ने मतदाता की सुविधा हेतु बअपहपस व उम्मीदवार की सुविधा हेतु सुविधा व समाधान एप जारी किया है। रोड शो में अधिकतम 10 वाहनो का पैनेल चल सकता है दूसरे 10 गाड़ियों का पैनल पहले पैनल से 200 मीटर दूर होगा।
विज्ञापन देने से पहले रखें ध्यान

जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को बताया कि प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया पर या कोई भी विज्ञापन मैटर जारी करने के पूर्व उसे डिस्ट्रिक लेवल मीडिया सार्टीफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग कमेटी से अनुमोदन लेना होगा यह अनुमोदन आवेदन के 48 घण्टे के अन्दर उम्मीदवार को उपलब्ध करा दी जायेगी। जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस को सख्त निर्देश जारी कर दिये गये है कि किसी भी पार्टी का कोई भी पोस्टर बैनर हैण्डविल छापने के पूर्व डिस्ट्रीक लेवल मीडिया सार्टीफिकेशन एण्ड माॅनीटरिंग कमेटी के अनुमोदन पत्र को अपने पास सुरक्षित रखना होगा तथा प्रचार समाग्री के प्रकाशन की सूचना व उस पर आने वाले व्यय का विवरण नोडल अधिकारी व्यय/मुख्य कोषाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। अस्पताल, धार्मिक स्थलो का प्रयोग प्रचार के लिए नही किया जा सकेगा, कोई भी उम्मीदवार जातिगत क्षेत्रवाद सहित ऐसी भाषा या सम्बोधन का उपयोग नही करेगा, जिससे दूसरो को ठेस पहुंचे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने नामांकन के समय भरे जाने वाला फार्म-26 में संशोधन किया है अब उम्मीदवार को फार्म-26 में विदेशो में अपने बैंक खाते का सम्पूर्ण विवरण देना अनिवार्य होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदरवार नगद धनराशि, मादक पदार्थ, उपहार व वितरण नही करेगा न ही कोई प्रलोभन देगा।

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