सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शरीफ की सजा के निलंबन और उन्हें दोषी ठहराये जाने के खिलाफ इस अदालत में पहले से ही याचिकाएं दाखिल हैं। अदालत ने पहले की याचिकाओं की सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि तय की थी, लेकिन शरीफ की कानूनी टीम ने अदालत से जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। शरीफ को दिसंबर में अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में दोषी ठहराया गया था, जबकि फ्लैगशिप निवेश मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था।
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