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पाकिस्तान की अदालत नवाज शरीफ की अर्जी पर 21 जनवरी को करेगी सुनवाई

24 दिसंबर, 2018 को एक जवाबदेही कोर्ट ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में 69 वर्षीय शरीफ को सात साल की कैद सुनाई थी

Jan 11, 2019 / 02:09 pm

Mohit Saxena

nawaz

पाकिस्तान की अदालत शरीफ की अर्जी पर 21 जनवरी को करेगी सुनवाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अदालत ने अल-अजीजिया स्टील मामले में अपनी कैद की सजा को निलंबित करने की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अर्जी पर सुनवाई की तिथि 21 जनवरी रखी है। इस्लामाबाद उच्च न्यायलय ने शरीफ की अपील पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अमीर फारुक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर की दो सदस्यीय पीठ भी गठित की। यही पीठ शरीफ की सजा को निलंबित करने की मांग संबंधी उनकी याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
शरीफ को सात साल की कैद की सजा सुनाई

24 दिसंबर, 2018 को एक जवाबदेही कोर्ट ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में 69 वर्षीय शरीफ को सात साल की कैद सुनाई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया था। इसी के साथ पनामा पेपर्स घोटाले के मामले में शरीफ परिवार के खिलाफ तीन अदालती मामलों का समापन हुआ। तीन बार पीएम रहे शरीफ लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में कैद की सजा काट रहे हैं। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।
पीएम पद के लिए अयोग्य करार दिया था

नवाज शरीफ ने उच्च न्यायालय में अपनी अपील पर अदालत से फैसला होने तक सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए अलग से भी एक याचिका दायर की है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 8 सितंबर, 2017 को शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले- एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज मामला,फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामला और अल अजीजिया मामला दर्ज किए थे। उससे पहले उच्चतम न्यायलय ने पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य करार दिया था।
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