शरीफ को सात साल की कैद की सजा सुनाई 24 दिसंबर, 2018 को एक जवाबदेही कोर्ट ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में 69 वर्षीय शरीफ को सात साल की कैद सुनाई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया था। इसी के साथ पनामा पेपर्स घोटाले के मामले में शरीफ परिवार के खिलाफ तीन अदालती मामलों का समापन हुआ। तीन बार पीएम रहे शरीफ लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में कैद की सजा काट रहे हैं। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।
पीएम पद के लिए अयोग्य करार दिया था नवाज शरीफ ने उच्च न्यायालय में अपनी अपील पर अदालत से फैसला होने तक सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए अलग से भी एक याचिका दायर की है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 8 सितंबर, 2017 को शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले- एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज मामला,फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामला और अल अजीजिया मामला दर्ज किए थे। उससे पहले उच्चतम न्यायलय ने पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य करार दिया था।
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