निराशाजनक फैसला: पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी
न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि शरीफ को दस दिन पहले कोट लखपत जेल से जिन्ना अस्पताल भेजा गया। शरीफ कोट लखपत जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इस फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसले को निराशाजनक बताया।
‘सभी कानूनी रास्ता अख्तिायार करेंगे’
अब्बासी ने मीडिया के सामने कहा, ‘हमने हमेशा से अदालत के आदेशों का सम्मान किया है, हम इस आदेश का भी आदर करते है। हम सभी कानूनी रास्ता अख्तिायार करेंगे जो उपलब्ध हैं।’ उन्होंने कहा, ‘शरीफ के लिए जरूरी इलाज जेल में नहीं प्रदान किया जा सकता। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें रिहा किया जाए।’ बता दें कि जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स कंपनी (एएससीएल) व हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट (एचएमई) के मामले में दोषी करार दिया था। इसके चलते उन्हें सात साल की जेल और 2.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था।