संसद में पेश करने का फैसला किया पीएम के प्रेस सलाहकार कुंदन अरयाल के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इस तरह के प्रावधान के साथ वरिष्ठ नागरिक कानून 2006 में संशोधन पर एक बिल संसद में पेश करने का फैसला किया गया। अरयाल के अनुसार प्रस्तावित विधेयक का मुख्य लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियमों के मुताबिक संतान को अपनी आय का पांच से 10 प्रतिशत अपने बुजुर्ग अभिभावकों के बैंक खाते में जमा करना पड़ेगा।
बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो अरयाल ने कहा कि अक्सर ऐसी खबरें आती है कि कुछ संपन्न लोग अपने अभिभावकों को उपेक्षित छोड़ देते हैं। नए कानून के जरिए वह इस तरह के चलन को रोककर बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। मौजूदा वरिष्ठ नागरिक कानून 2006 के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वरिष्ठ नागरिक माना गया है।
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