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ज्यादती के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दी 15 वर्ष कठोर कारावास व 5 लाख प्रतिकर की सजा

locationअनूपपुरPublished: Feb 20, 2019 09:24:43 pm

Submitted by:

shivmangal singh

ज्यादती के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दी 15 वर्ष कठोर कारावास व 5 लाख प्रतिकर की सजा

In the case of excess, the court gave the accused 15 years of rigorous

ज्यादती के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दी 15 वर्ष कठोर कारावास व 5 लाख प्रतिकर की सजा

ज्यादती के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दी 15 वर्ष कठोर कारावास व 5 लाख प्रतिकर की सजा
आरोपी ने चाकू की नोक पर की थी किशोरी के साथ ज्यादती
अनूपपुर। कोतवाली थानांतर्गत ५ किलोमीटर दूर पोंडी गांव में चाकू की नोक पर अपहरण कर ज्यादती करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी ने लम्बित प्रकरण ४५०/१७ की सुनवाई में २० फरवरी को आरोपी ३२ वर्षीय राजू सिंह गोंड पिता बाबूलाल निवासी पोंडी को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में १५ वर्ष कठोर कारावास तथा १० हजार रूपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश ने पीडि़ता को हुई हानि एवं पुर्नवास के लिए ५ लाख रूपए प्रतिकर प्रदान करने का भी आदेश पारित किया। राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी ने पैरवी की। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय के अनुसार घटना २६ नवम्बर २०१७ की दोपहर की है, जहां दोपहर १२ बजे किशोरी अपने घर से आधा किलोमीटर दूर शौच के लिए झाडिय़ों की ओर गई थी। वापस लौटते समय रास्ते में आरोपी राजू सिंह गोंड ने चाकू की नोक पर उसे पास के झाडिय़ों के पीछे खींचते हुए लेकर जाकर उसके साथ ज्यादती की। इस दौरान किशोरी ने मनाही की तो राजू सिंह गोंड ने चाकू से डराते हुए जाने से मारने की धमकी दी, जिसमें किशोरी का पंजा और बाजू घायल हो गया। पीडि़ता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच उपरांत प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। बताया जाता है कि विवेचना में डीएनए रिपोर्ट नकारात्मक होने के बाद भी अभियोजन रामनरेश गिरी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं लिखित तर्क पर न्यायालय ने साक्ष्य एवं तर्क पर आरोपी को दोषी पाया और यह सजा सुनाई।
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