वाराणसी

बाहुबलियों को राहत नहीं: मुख्तार अंसारी को नहीं मिला टीवी, अतुल राय की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज

पूर्व विधायक बाहुबली उमाकांत यादव के बेटे की गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की विवेचना को दूसरे थाने की पुलिस को ट्रांसफर कराने की मांग को खारिज कर दिया।

वाराणसीJun 23, 2021 / 08:37 pm

रफतउद्दीन फरीद

बाहुबली

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

वाराणसी. योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां झेल रहे बाहुबलियों को कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। वीडियो कांफ्रेंसिंग पर पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर कोर्ट से शिकायत किया कि उन्हें अब तक टीवी नहीं मुहैया कराया गया है। उधर रेप के आरोप में जेल में बंद दबंग बसपा सांसद अतुल राय की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी बार जमानत अर्जी खारिज कर दी। बाहुबली पूर्व विधायक उमाकांत यादव के बेटे रविकांत यादव को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया।


मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि का दुरुपयोग किये जाने से इनकार कर दिया। यह भी कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से एक बार फिर बांदा जेल प्रशासन की शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें अब तक टीवी नहीं मिला है। कोर्ट ने विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख पांच जुलाई तय कर दी है।


टिकट मिलने के बाद से ही रेप के आरोप में जेल में बंद घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकेार्ट ने मामले की गंभीरता, गवाहों के बयान और केस के ट्रायल की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अतुल राय की जमानत अर्जी दूसरी बार खारिज कर दी। हालांकेि अतुल राय के वकील ने राजनीतिवश फंसाए जाने की बात कही, लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध कर याची के लंबे आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जतायी, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।


बाहुबली पूर्व विधायक उमाकांत यादव के बेटे रविकांत यादव व अन्य को भी गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की विवेचना को दूसरे थाने की पुलिस को ट्रांसफर कराने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में याचियों की ओर से आरोप लगाया गया था कि जिस थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, विवेचना भी वही कर रही है। कोर्ट ने कहा कि विवेचना दूसरे थाने की पुलिस कर रही है।

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