बिना ठोस कारण जिले में प्रवेश पर पाबंदी वाराणसी को जोड़ने वाले सारे बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो गई है। बिना ठोस कारण और लिखित वजह के कोई भी अब वाराणसी में दाखिल नहीं हो सकता है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने व्यापारियों के साथ बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कचहरी पांच दिन, कमिश्नरेट छह दिन, कलेक्ट्रेट कोर्ट तीन दिन के लिए बंद कर दिए जाएं।
वाराणसी में अब ये हैं नए नियम शनिवार और रविवार शराब समेत सारी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दूध, सब्जी, ब्रेड, फल आदि की दुकानें सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। शादी समेत किसी भी पारिवारिक आयोजन में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भीड़ वाली जगहों पर भीड़ कम की जाएगी। यात्री, मरीज और वैक्सीनेशन कराने वाले प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।