कोविड संक्रमण के बीच वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान, शराब समेत यह दुकानें रहेंगी बंद, जानें क्या है नियम

कोरोना (Covid-19)से लगातार बिगड़ते माहौल के बीच जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नए नियमों का ऐलान किया है।

<p>कोविड संक्रमण के बीच वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान, शराब समेत यह दुकानें रहेंगी बंद, जानें क्या है नियम</p>
वाराणसी. वाराणसी में कोरोना (Covid-19)से लगातार बिगड़ते माहौल के बीच जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नए नियमों का ऐलान किया है। जिले में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुरुवार को एक दिन में सबसे ज्यादा ढाई हजार केस सामने आने के बाद जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू के साथ ही शराब समेत सभी दुकानों बंद रहेंगी। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री पर रोक लगा दी गई है और स्टेशन की सीमाएं भी सील कर दी हैं। रेलवे स्टेशन पर केवल एकल प्रवेश द्वार से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है।
बिना ठोस कारण जिले में प्रवेश पर पाबंदी

वाराणसी को जोड़ने वाले सारे बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो गई है। बिना ठोस कारण और लिखित वजह के कोई भी अब वाराणसी में दाखिल नहीं हो सकता है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने व्यापारियों के साथ बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कचहरी पांच दिन, कमिश्नरेट छह दिन, कलेक्‍ट्रेट कोर्ट तीन दिन के लिए बंद कर दिए जाएं।
वाराणसी में अब ये हैं नए नियम

शनिवार और रविवार शराब समेत सारी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दूध, सब्जी, ब्रेड, फल आदि की दुकानें सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। शादी समेत किसी भी पारिवारिक आयोजन में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भीड़ वाली जगहों पर भीड़ कम की जाएगी। यात्री, मरीज और वैक्सीनेशन कराने वाले प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
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