उन्नाव. सावधान! अगर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो यातायात पुलिस मौके पर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) रद्द/जब्त कर सकती है। यातायात विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन्स में बताया गया है कि अगर बाइक पर तीन सवारी बिठाईं तो भी आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसके अलावा ड्रंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीड आदि अपराधों पर भी यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकती है और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
उन्नाव के यातायात प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों का लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान यातायात नियमों में शामिल है। इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट के मामले में भी यातायात पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है और परिवहन कार्यालय को संबंधित चालक का लाइसेंस निलंबित करवाया जाता है। मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर यातायात पुलिस जुर्माना और आरसी न होने पर वाहन जब्त कर सकती है। ऐसे वाहनों के नंबर को जब्ती सूची में डाल दिया जाता है। जिसे ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन का आरसी दिखाने के बाद ही छोड़ा जाता है।