उज्जैन

50 किलो से अधिक कचरा नहीं लेगा निगम

नगर निगम की सख्ती – शहर के होटल और प्रतिष्ठानों पर लागू की व्यवस्था, अधिकतर ने कम्पोस्टिंग शुरू की, नहींं करने वालों पर लगेगा प्रतिदिन दो हजार का जुर्माना

उज्जैनOct 22, 2019 / 07:27 pm

rishi jaiswal

नगर निगम की सख्ती – शहर के होटल और प्रतिष्ठानों पर लागू की व्यवस्था, अधिकतर ने कम्पोस्टिंग शुरू की, नहींं करने वालों पर लगेगा प्रतिदिन दो हजार का जुर्माना

उज्जैन. ५० किलो कचरा प्रतिदिन निकालने वाले होटल-प्रतिष्ठानों से नगर निगम ने कचरा लेना बंद कर दिया है। एेसे प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में ही प्रोसेसिंग प्लांट या पीट बनाकर कम्पोज्ट करने का कहा गया है। जो प्रतिष्ठान अपने स्तर पर कचरा निष्पादन नहीं करते हैं, उनसे दो हजार रुपए प्रतिदिन के मान से अर्थदंड वसूला जाएगा। निगम ने इस व्यवस्था को मंगलवार से लागू कर दिया है।
शहर के कुछ होटल-प्रतिष्ठान एेसे हैं, जहां प्रतिदिन करीब १०० किलो कचरा निकलता है। निगम ने एेसे २३ प्रतिष्ठान चिह्नित किए हैं। पूर्व में भी इन प्रतिष्ठानों को अपना कचरा निष्पादन करने के लिए प्रतिष्ठान में ही व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। कुछ दिन पूर्व होटल संचालकों की आपत्ति के चलते उन्हें व्यवस्था करने के लिए सात दिन का समय दिया गया था। अब निगम ने व्यवस्था लागू कर दी है। निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता के अनुसार एेसे प्रतिष्ठानों से निगम अब कचरा नहीं लेगा। उन्हें कचरा निष्पादन के लिए अपने स्तर पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने, पीट बनाने या अपने स्तर पर किसी निजी कंपनी से अनुबंध कर व्यवस्था करने का कहा गया है। गुप्ता के अनुसार कई प्रतिष्ठानों यह व्यवस्था शुरू भी कर दी है। जो एेसा नहीं करेंगे, उनका कचरा नहीं लिया जाएगा और यदि वे कचरा बाहर रखते हैं तो दो हजार रुपए प्रति दिन के मान से जुर्माना वसूला जाएगा।
आमजन को पृथकीककरण की समझाइश
निगम ने आमजन व छोटे व्यापारियों को गीला और सूखा कचरा पृथक करने के बाद कचरा वाहन में देने की समझाइश भी शुरू की है। दो दिन में १०० से अधिक लोगों को इसकी समझाइश दी गई है।

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