इन्हें कौन पकड़ें…ये ऐसे रईसजादे जो वाहनों के नम्बर छिपा दिखा रहे रूतबा
इन्हें कौन पकड़ें…ये ऐसे रईसजादे जो वाहनों के नम्बर छिपा दिखा रहे रूतबा
<p>इन्हें कौन पकड़ें…ये ऐसे रईसजादे जो वाहनों के नम्बर छिपा दिखा रहे रूतबा</p>
मोहम्मद इलियास/उदयपुर
शहर में जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी से लेकर हर कोई छुटभैया नेता अपने वाहनों पर नम्बर प्लेट के साथ नाम, पदनाम लिखवाकर सरेआम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए रूतबा झाड़ रहे हंै। कई गाडिय़ों पर नम्बर छोटा और पदनाम बड़ा लिखा हुआ है। कुछ ने कलात्मक नम्बर लिखवा रखे हैं तो कुछ की प्लेट चमकदार होने से नम्बर ही स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। कइयों ने तो नम्बर प्लेट पर ही अपनी पूरी पहचान लिख रखी है।सडक़ सुरक्षा सप्ताह में परिवहन व पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक कर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया लेकिन वाहनों के नम्बर के साथ लिखी प्लेट किसी ने नहीं खुलवाई। स्टायलिश नम्बर प्लेट से घटना-दुर्घटना होने पर इन वाहनों की पहचान होना काफी मुश्किल होता है।
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यह है नियम
मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के नियमों में स्पष्ट प्रावधानों है कि वाहनों के आगे और पीछे दोनों ओर प्लेटों पर स्पष्ट नम्बर लिखवाए जाए। प्लेट पर किसी प्रकार की कोई डिजाइन नहीं हो। इसके लिए सरकार ने नम्बर की साइज व मानक भी तय किए है।
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यह कहते हैं निर्धारित मानक
– 70 सीसी से कम पावर वाली बाइक पर नंबर प्लेट- शब्दों और अंकों की ऊंचाई 15 एमएमए मोटाई 2.5 और अंकों के बीच फासला 2.5 एमएम
– बाइक व तीन पहिया वाहनों में पिछली नंबर प्लेट पर शब्दों की ऊंचाई 35 एमएम,मोटाई 7 एमएम व फासला 5 एमएम
– 500 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन के तिपहिया वाहन- अगले व पिछली नंबर प्लेटों पर लिखे जाने वाले अंकों और शब्दों की ऊंचाई 35 एमएम, मोटाई 7 एमएम और आपसी फासला 5 एमएम
– 500 सीसी से अधिक वाले क्षमता वाले तिपहिया वाहनों के आगे और पीछे की नंबर प्लेट में शब्दों की ऊंचाई 40 एमएम मोटाई 7 एमएम और आपस में फासला 5 एमएम होना चाहिए।
– अन्य सभी वाहनों के लिए दोनों नंबर प्लेटों पर अंकों और शब्दों की ऊंचाई 65 एमएमए मोटाई 10 एमएम और स्पेस 10 एमएम होना चाहिए।
– नंबर प्लेट पर नंबर सामान्य तरीके से लिखे होने चाहिए न कि डिजाइन में
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दुर्घटना के समय नहीं हो पाती पहचान
वाहनों में नंबर प्लेट की जगह रुतबे के लिए लोग पदनाम लिखवा देते हैं। कई बार दुर्घटना के समय नंबर प्लेटों पर नंबर नहीं होने से दुर्घटनाकारित वाहनों की सही पहचान नहीं हो पाती और आरोपी फरार हो जाते हैं।
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विभिन्न राजकीय विभागों, निगम, राजकीय उपक्रमों के वाहनों पर अधिकारियों द्वारा विभाग अथवा अधिकारी का पद नाम नम्बर के अतिरिक्त लिखे जाते हैं। मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत नम्बर प्लेटों पर नम्बर के अतिरिक्त कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अत: ऐसे वाहन चालक, जिन्होंने वाहन नम्बर के अतिरिक्त पद नाम आदि लिखाया हुआ है अथवा लाल पट्टी लगाई गई है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रवीण खंडेलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
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नम्बर प्लेट के साथ नाम, पदनाम है तो यह मोटर वाहन एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डॉ.क़ल्पना शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर