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6 साल की मासूम के साथ दरींदगी के आरोपी को भेजा जेल, परिवारजन भी नहीं चाहते पैरवी करना

Aligarh Rape Case: अलीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार व हत्या के गिरफ्तार आरोपी को रिमाण्ड अवधि समाप्त होने पर आरोपी को 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

टोंकDec 07, 2019 / 04:53 pm

pawan sharma

6 साल की मासूम के साथ दरींदगी के आरोपी को भेजा जेल, परिवारजन भी नहीं चाहते पैरवी करना

टोंक. अलीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार व हत्या के गिरफ्तार आरोपी को रिमाण्ड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) में शुक्रवार को पेश किया। जहां से आरोपी को 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आरोपी महेन्द्र उर्फ धोल्या मीणा है।
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पुलिस ने उसे सोमवार को जंगलों से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि गत 30 नवम्बर को मासूम स्कूल गई थी। मासूम शाम तक जब घर नहीं पहुंची तो उसे तलाशा गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। गत एक दिसम्बर को मासूम का शव जंगल में झाडिय़ों में मिला।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी को जंगलों से गिरफ्तार किर लिया। मंगलवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड लिया गया था। रिमाण्ड अवधि समाप्त होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया।
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आरोपी के परिवारजन नहीं चाहते पैरवी करना
मामले की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक जग्गूराम ने बताया कि मामला गम्भीर होने पर पुलिस जल्द से जल्द कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश करेगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत एकत्र कर लिए हैं। उन्होंने बताया आरोपी के चार भाई है। पत्नी व परिवार समेत चारों भी आरोपी की पैरवी नहीं करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि आरोपी का करीब साल भर से पत्नी से विवाद चल रहा था। वह नशे का आदि होने के चलते अक्सर परिवार में कलह करता था। मासूम के साथ आरोपी की ओर से की गई दरींदगी से परिवार भी सदमे में है। परिवार के लोग भी आरोपी को सख्त से सजा चाहते हैं।
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आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
उनियारा. कस्बे में शुक्रवार को शराब के नशे में मां व पत्नी से मारपीट के आरोपी को मजिस्ट्रेट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। हैण्डकांस्टेबल रामलाल खर्रा ने बताया आरोपी कस्बे के वार्ड नम्बर दस निवासी मनोज पुत्र केसर धोबी नशे में मां व पत्नी से मारपीट कर रहा था। सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

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