पुलिस ने दूल्हे व उसके पिता को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेद्ध अधिनियम में इस्तगासा दायर कर कार्रवाई शुरू कर दी। थानाप्रभारी हरिपालसिंह ने बताया कि सराधना निवासी पप्पूलाल के बेटे मुकेश की बारात रविवार रात को कल्याणीपुरा आई। पुलिस को मुखबिर से दूल्हा-दुल्हन की उम्र कम होने की सूचना मिली। तोरण मारने से पहले अलवर गेट थाना पुलिस मंडप में पहुंच गई। पुलिस ने दूल्हा-दुल्हन के दस्तावेज देखे तो दूल्हा निर्धारित उम्र से कम पाया गया।
पुलिस तोरण की रस्म को रुकवा दूल्हे और उसके पिता को अलवर गेट थाने ले आई। पुलिस ने उन्हें शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया। दूल्हे और उसके पिता ने पूरी रात थाने में गुजारी।
पुलिस ने सोमवार को दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ इस्तगासा दायर किया। उन्होंने बताया कि नियमानुसार विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल निर्धारित है।