पुरी में यार्ड रिमोल्डिंग के कार्य के कारण गुजरात से पुरी जाने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के दो-दो फेरे रद्द करने का निर्णय किया गया है।
पूर्व तटीय रेलवे के पुरी स्टेशन पर यार्ड रिमोल्डिंग के लिए ब्लॉक लेने का निर्णय किया है। इसको लेकर अहमदाबाद तथा गांधीधाम से पुरी जाने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के दो-दो फेरे रद्द किए गए हैं। 12 और 19 सितम्बर को पुरी से चलने वाली 18405 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस तथा अहमदाबाद से 14 और 21 सितम्बर को चलने वाली 18406 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी तरह 14 और 21 सितम्बर को गांधीधाम से चलने वाली 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस तथा 17 और 24 सितम्बर को पुरी से चलने वाली 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 12 और 19 सितम्बर को वाया विशाखापट्नम गांधीधाम से चलने वाली 22973 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस तथा 15 और 22 सितम्बर को चलने वाली 22974 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
पूर्व तटीय रेलवे के पुरी स्टेशन पर यार्ड रिमोल्डिंग के लिए ब्लॉक लेने का निर्णय किया है। इसको लेकर अहमदाबाद तथा गांधीधाम से पुरी जाने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के दो-दो फेरे रद्द किए गए हैं। 12 और 19 सितम्बर को पुरी से चलने वाली 18405 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस तथा अहमदाबाद से 14 और 21 सितम्बर को चलने वाली 18406 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी तरह 14 और 21 सितम्बर को गांधीधाम से चलने वाली 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस तथा 17 और 24 सितम्बर को पुरी से चलने वाली 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 12 और 19 सितम्बर को वाया विशाखापट्नम गांधीधाम से चलने वाली 22973 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस तथा 15 और 22 सितम्बर को चलने वाली 22974 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
विवाहिता के धारा 164 में बयान दर्ज करने की मांग
सूरत. चैकअप के दौरान विवाहिता से बलात्कार के मामले में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करने को लेकर कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार को पुलिस ने चीफ कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी मांग की। चीफ कोर्ट ने याचिका महिला न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है।
सूरत. चैकअप के दौरान विवाहिता से बलात्कार के मामले में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करने को लेकर कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार को पुलिस ने चीफ कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी मांग की। चीफ कोर्ट ने याचिका महिला न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है।
नानपुरा की मी एंड मम्मी अस्पताल के संचालक डॉ. प्रफुल्ल दोषी पर कतारगाम की विवाहिता ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए अठवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। डॉ.दोषी गिरफ्तारी के बाद दो दिन के पुलिस रिमांड पर है। मंगलवार को जांच अधिकारी की ओर से चीफ कोर्ट में याचिका दायर कर विवाहिता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज करने की मांग की गई। गौरतलब है कि पुलिस की ओर से अभियुक्त का मेडिकल और पोटेंसी टेस्ट करवाया गया है। सबूत इकठ्ठे किए जा रहे हैं। विवाहिता का धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज करने से अभियुक्त के खिलाफ केस मजबूत होगा।