इसके अनुसार अब जिले में रविवार को लगने वाले लॉकडाउन (Lockdown) में भी छूट दी गई है। अब जिला रविवार को भी अनलॉक होगा।
कार्यालयीन आदेश 10 जून की कुछ कण्डिकाओं में आंशिक संशोधन करते हुए जिला-सूरजपुर अंतर्गत कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह आदेश प्रसारित किया हैं। इसमें आदेश की कण्डिका क्रमांक 2 में संशोधन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम (Wedding programme) निवास, गृह एवं होटल, मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।
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कार्यालयीन आदेश 10 जून की कुछ कण्डिकाओं में आंशिक संशोधन करते हुए जिला-सूरजपुर अंतर्गत कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह आदेश प्रसारित किया हैं। इसमें आदेश की कण्डिका क्रमांक 2 में संशोधन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम (Wedding programme) निवास, गृह एवं होटल, मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय (Home Ministry) के आदेश अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्यिों को कोराना (कोविड-19) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अन्त्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु सम्बन्धी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या भी 50 रहेगी।
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रविवार को अनलॉक
कलक्टर (Surajpur Collector) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कण्डिका क्रमांक-3 में सशोधन करते हुए दुकानों, गतिविधियों के संचालन पर रविवार को लगाया गया प्रतिबंध समाप्त किया गया है। इसके अलावा अन्य नियम पूर्ववत ही लागू रहेंगे।