सुलतानपुर के जिला सप्लाई ( Sultanpur District Supply Officer) अफसर अभय सिंह ने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। आवेदक सभी जानकारियां भरकर अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंप दें। आवेदन के लिए तहसील में इस कार्य से संबंधित अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के लिए जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। राशन कार्ड के आवेदन की जांच आमतौर पर आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। सभी डिटेल वेरिफाई होने के बाद राशन कार्ड बन जाता है।
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आवेदकों के लिए जरूरी बातें
सुलतानपुर के जिला सप्लाई अफसर अभय सिंह ने बताया कि राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य शर्त है। जो व्यक्ति जिस प्रदेश से राशन कार्ड बनवाना चाह रहा है, उसके पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। आवदेक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम होती है, उन बच्चों के नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। अमूमन एक परिवार में एक ही राशन कार्ड बनाया जाता है।
राशन कार्ड बनवाने के लिए चाहिए ये प्रूफ
राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस काम आ सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक और रेंटल एग्रीमेंट।
राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस काम आ सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक और रेंटल एग्रीमेंट।
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जरूरी डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड
राशन कार्ड बेहद जरूरी सरकारी डॉकयुमेंट्स है। इसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं। कोरोना काल में योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राशन मुफ्त में बांटा है। इसके अलावा कई जगहों पर राशन कार्ड का इस्तेमाल आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है। जैसे- एलपीजी कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में। राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर APL, गरीबी रेखा के नीचे BPL और अन्त्योदय कार्ड परिवारों के लिए।
तो कट जाएगा Ration Card
– अगर आपका नाम किसी दूसरे राशन कार्ड में पहले से जुड़ा है
– राशन कार्ड के मुखिया का मृतक होना
– गलत डिटेल देकर राशन कार्ड बनवाने पर
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