सीबीआई ने पांच आरोपियों और पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया था और कहा था कि न्याय के हित में निष्पक्ष जांच जरूरी है।
सीबीआई ने ऐसे मामलों में शिकायत करने के लिए एक ई-मेल आईडी जारी की थी जिसमें बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं। एजेंसी ने आरोपों का पता लगाने और उन मामलों को दर्ज करने के लिए संदेशखाली में टीम भेजी थी, जहां आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्यापित किया जा सके। शुरुआती सत्यापन के बाद सीबीआई ने भूमि हड़पने और महिलाओं पर हमले के आरोप में ऐसी पहली प्राथमिकी दर्ज की है।