नि:शुल्क प्रवेश के आवेदन 10 मई से, 4 जून को निकलेगी लॉटरी

-शिक्षा का अधिकार: विभाग ने जारी किया संशोधित टाइम फ्रेम….30 अप्रेल तक अपडेट करनी है स्कूल प्रोफाइल

<p>नि:शुल्क प्रवेश के आवेदन 10 मई से, 4 जून को निकलेगी लॉटरी</p>
-शिक्षा का अधिकार: विभाग ने जारी किया संशोधित टाइम फ्रेम….नि:शुल्क प्रवेश के आवेदन 10 मई से, 4 जून को निकलेगी लॉटरी
-30 अप्रेल तक अपडेट करनी है स्कूल प्रोफाइल
श्रीगंगानगर. कोविड-19 की दूसरी लहर परीक्षाओं पर अपना गहरा असर दिखाने के बाद अब नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रही है। जिसकी वजह से दुर्बल वर्ग या असुविधा ग्रस्त समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए आरटीइ के तहत होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के लिए जारी टाइम फ्रेम में भी संशोधन कर दिया है। इस बदलाव के बाद प्रदेश भर के 39 हजार गैर सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत आवंटित होने वाली 25 प्रतिशत सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मई से शुरूहो पाएंगे। जबकि पहले ये आवेदन 16 अप्रेल से ही शुरू होने थे। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संशोधित टाइम फ्रेम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
-न्यूनतम 5 व अधिकतम 7 साल हो उम्र
कोरोना की दूसरी लहर के कारण पिछले साल की भांति इस साल भी 10वीं और 12वीं के अलावा सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया गया है। इसलिए क्रमोन्नत विद्यार्थियों को भी 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। नए प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। जबकि अभिभावकों की आय सीमा 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
-मिलेगा परिक्षेत्र के अधिकतम 5 स्कूलों का विकल्प
इस वर्ष आवेदन के दौरान विद्यार्थी द्वारा अपने परिक्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा 5 विद्यालयों का ही विकल्प दिया जा सकेगा। साथ ही अभिभावकों को आवेदन के साथ ही दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। अब तक दस्तावेज स्कूल संचालक को ही दिए जाते रहे हैं। आरटीइ के तहत पहली कक्षा से प्रवेश शुरू होने के कारण जो अभिभावक अपने बच्चों को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल निजी स्कूलों में फीस देकर ही पढ़ाना होगा।
ये हैं आवश्यक दस्तावेज
-अभिभावकों की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र।

-बालक और अभिभावक का निवास प्रमाण-पत्र।
-आयु का प्रमाण यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड व जन्म प्रमाण-पत्र।

जाति प्रमाण-पत्र।
– दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।

-यदि एचआइवी, कैंसर प्रभावित माता-पिता है तो पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट।
-बीपीएल कार्ड
यू पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया
विवरण / गतिविधि टाइमफ्रेम

विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना- 30 अप्रेल 2021 तक
अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन आवेदन करना- 10 मई 2021 से 31 मई 2021 तक

ऑनलाइन लॉटरी से प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण – 4 जून 2021
अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन रिपोर्ट करना – 5 जून 2021 से 10 जून 2021 तक
आवेदन पत्रों में संशोधन करना – 17 जून से 25 जून 2021 तक
ऑनलाइन चयन व छात्र के आवेदन लॉगइन से सहमति – 1 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक

शेष रिक्त सीटों पर पोर्टल द्वारा स्वत: आवंटन – 5 अगस्त 2021 को
विभाग की ओर से आरटीइ प्रवेश के लिए सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित टाईम फ्रेम में संशोधन किया गया है। अब अभिभावक पोर्टल पर 10 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बच्चे की आयु गणना 31 मार्च 2021 के आधार पर होगी।
-भूपेश शर्मा, समन्वयक, विद्यार्थी परामर्श केंद्र, शिक्षा विभाग,श्रीगंगानगर
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