पंजाब की जेलों में बंद हैं आरोपी फाजिल्का के अपर जिला एवं सैशन फाजिल्का जसपाल सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर दोनों पक्षों के लोग कोर्ट परिसर में एकत्र हुए थे। दोषी आरोपी पंजाब की अलग-अलग जेलों में बंद हैं।
इन आरोपियों को मिली सजा इस प्रकरण में कुल 26 आरोपी थे। जबकि 84 गवाहों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। अदालत ने अबोहर के हरप्रीत सिंह हैरी, वजीर सिंह, राधेश्याम उर्फ राधिया, गुलाब उर्फ गुलाबिया, रविंद्र पारी, सिमरन, विक्की पंडित, अजयपाल गग्गा, अश्विनी कुमार हैप्पी, अमरजीत गक्खू, मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह सुखा, मनदीप सिंह मोनू, गुरप्रीत सिंह मोलू, राजिंद्र कुमाऱ, संदीप सिंह सोनू, राजविंद्र सिंह राजू, सुनील उर्फ भीमा, पलविंद्र सिंह जग्गू, सन्नी, धनराज उर्फ धन्ना, राजप्रीत सिंह राजा,अमित डोडा और शिव लाल डोडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा विवेक कुमार को चार साल कारावास और प्रदीप हैप्पी को बरी कर दिया।
यह था मामला जिन लोगों को दोषी माना गया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने अबोहर शहर में 11 दिसंबर 2015 को शराब व्यवसायी शिव लाल डोडा के फार्म हाऊस पर भीम टाक की निर्मम हत्या करने के साथ ही गुरजंट सिंह जंटा नामक व्यक्ति के हाथ काट दिए थे. घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने डोडा के कई शराब ठेकों आग लगा दी थी। बहाववाला थाना पुलिस ने कई लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। भीम कांड की जांच कर रहे थाना प्रभारी हरिन्द्र सिंह चमेली को सस्पेंड कर दिया गया था, इसके बावजूद दलित समुदाय ने धरना प्रदर्शन करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फाजिल्का और अबोहर में बाजार बंद कराए थे।