कोटा में सप्ताह में एक दिन रहेगा लॉकडाउन

कोटा में अब तक 1401 कोरोना संक्रमित रोगी सामने आ चुके हैं। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं अन्य दिनों रात 8 बजे की खुलेंगी दुकानें।

<p>कोटा में सप्ताह में एक दिन रहेगा लॉकडाउन</p>
कोटा. कोटा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढऩे के कारण हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। सप्ताह में एक दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोमवार को यह निर्णय लिया गया है। कोटा में अब तक 1401 कोरोना संक्रमित रोगी सामने आ चुके हैं।
संक्रमण को रोकने के लिए अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण बाजार बन्द रहेंगे। वहीं अन्य दिनों सुबह 8 से शाम 8 बजे तक बाजार खुले रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक शहर गौरव यादव, अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील सहित व्यापार संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए प्रशासन के साथ-साथ व्यापारिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जागरूकता के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सेम्पल कलेक्शन की क्षमता बढ़ाने तथा होम क्वारेंन्टाइन की सुविधा देने के कारण आमजन कोरोना की जांच करवा रहे हैं। इस कारण संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराएं नहीं बल्कि जागरूकता व सतर्कता के साथ दिनचर्या अपनाएं। उन्होंने बाजारों में, व्यापारिक संस्थानों में कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक उपाय अपनाकर उनका प्रदर्शन भी करने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने कहा, कोरोना से सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं। सप्ताह में एक दिन लॉकडाउन से अनावश्यक रूप से बाहर आने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा, गाइड लाइन की पालना के लिए पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है। सभी नागरिकों को सतर्कता व जागरूकता बरतनी होगी।
बैठक में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन, महासचिव अशोक माहेश्वरी, एसएसआई एसोसिएशन के गोविन्दराम मित्तल, होटल व्यवसाय संगठन के ईश्वर गंभीर, कोटा थोक फल-सब्जी मंडी यूनियन के अशोक बाटवानी, कमल रोहिड़ा, इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार संघ के कमलदीप सिंह सहित सभी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ये निर्णय लिए गए
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण बजार बन्द रहेंगे। अन्य दिनों में व्यापारिक संस्थान सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस दौरान अति-आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होंगी। सभी व्यापारिक संस्थानों पर सेनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेसिंग की पालना अनिवार्य की जाएगी। व्यापारिक संगठन भी कोरोना जागरूकता के लिए निरन्तर कार्य करेंगें।
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