हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों की गिरफ्तारी मामले की जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी

सेलम-चेन्नई कॉरिडोर को लेकर

चेन्नई. सेलम-चेन्नई ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में लेने के मामले की जांच मद्रास हाईकोर्ट ने सीबी-सीआईडी को सौंप दी है। न्यायाधीश टीसी शिवज्ञानम और न्यायाधीश भवानी सुब्बरायन ने एक अधिवक्ता रत्नम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। याचिका में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ हिंसा के मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पीडि़तों को मुआवजा देने की गुहार लगाई गई थी।
बेंच ने कहा कि यह मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और इसमें दो जिलों की पुलिस शामिल है। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए यह मामला सीबी-सीआईडी को सौंप दिया जाए।
मीडिया रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि पुलिस ने किस प्रकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ दुव्र्यवहार किया था। जमीन मालिकों का विरोध प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं रहा है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई ३० नवम्बर तक के लिए टाल दी गई।
याचिकाकर्ता के मुताबिक कई जमीन मालिकों ने इस परियोजना का विरोध किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण के मुताबिक काफी किसानों ने इस परियोजना का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी किसानों पर हमला भी किया।
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