3 हजार करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के कारोबार के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुभाष दूदानी को लेकर अब आई ये बड़ी खबर

www.patrika.com/rajasthan-news

<p>3 हजार करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के कारोबार के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुभाष दूदानी को लेकर अब आई ये बड़ी खबर</p>
 
मो. इल‍ियास/उदयपुर . तीन हजार करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के कारोबार के मामले में गिरफ्तार आरोपितों में से मुख्य आरोपित सुभाष दूदानी की ओर से क्षेत्राधिकार को आधार बनाकर पेश की गई जमानत याचिका को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस-प्रकरण) ने खारिज कर दी।
आरोपी दूदानी ने याचिका में बताया कि उसे 29 अक्टूबर 2016 को डीआरआई की मुबंई जोनल यूनिट टीम ने अवैध रूप से मैथाकुलोन टेबलेट्स बनाने के जुर्म में गिरफ्तार दिखाया। डीआरआई मुंबई शुरुआत से इस केस को देख रही है, उनकी फाइल में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। उसका तलाशी एवं अभिग्रहण से कुछ लेना-देना नहीं है। उक्त प्रकरण में कोई भी कृत्य परिवादी या उसकी उपस्थिति में नहीं हुआ। मुंबई जोनल यूनिट का केस देखने, सुनने तथा डिसाइड करने का अधिकार क्षेत्र उदयपुर कोर्ट को नहीं है। ऐसे में पहले क्षेत्राधिकार को डिसाइड किया जाए।
विशिष्ट लोक अभियोजन प्रवीण खंडेलवाल ने तर्क देते हुए न्यायालय को बताया कि राजस्व आसूचना निदेशालय मुंबई आंचलिक इकाई से प्राप्त सूचना के आधार पर उदयपुर में मैथाकुलोन टेबलेट्स बरामद की गई है। बरामदगी प्रक्रिया के दौरान यह पता चला कि उक्त टेबलेट्स सुभाष दूदानी ने छिपाकर रखी थी, तभी मुंबई डीआरआई ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए दूदानी को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान माना कि नारकोटिक्स व ड्रग्स की परिभाषा में आने वाली मैथाकुलोन टेबलेट्स की बरामदगी उदयपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार से की गई एवं टेबलेट्स का निर्माण विपणन एवं वितरण में सभी अभियुक्त की सक्रिय भूमिका बताते हुए न्यायालय में 26 अप्रेल 2017 को इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया। इस पर प्रसंज्ञान भी लिया गया, इसको किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गई। आरोपी लम्बी अवधि से न्यायिक हिरासत में चल रहा है और बहस आरोप की इस स्टेज पर क्षेत्राधिकार नहीं होने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि इस स्टेज पर क्षेत्राधिकार को इस न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जाना न्याय संगत नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
 

READ MORE : युवक पर पेट्रोल डाल आग लगाने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 10-10 वर्ष की कड़ी कैद

 

उल्लेखनीय है कि आरोपी दूदानी के अलावा डीआरआई ने प्रतापनगर निवासी रवि पुत्र किशनलाल दूदानी एवं निर्मल उर्फ टीनू पुत्र प्रकाश चंद्र दूदानी, गुंजन दूदानी, मुंबई निवासी परमेश्वर पुत्र दाऊलाल व्यास, मुंबई निवासी अतुल पुत्र दिलीप रामकृष्ण महात्रे, प्रतापनगर निवासी अनिल पुत्र नानकराम मलकानी, बड़ौदा निवासी संजय आर.पुत्र रतीलाल पटेल को गिरफ्तार किया था। आरोपियों पर कलड़वास इंडस्ट्रीज एरिया में अवैध रूप से मैथाकुलोन ड्रग्स का निर्माण कर देश विदेश में अवैध रूप से तस्करी की गई और इनके कब्जे से करोड़ों रुपए की मैथाकुलोन टेबलेट्स जब्त की गई थी। मामले में अब तक हाइकोर्ट से अतुल महात्रे की जमानत हो पाई।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.