आदेश के अनुसार प्रत्येक रविवार कोटा नगर निगम क्षेत्र में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानों के खोले जाने एवं आमजन की आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। वहीं अन्य दिवसों में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा रेस्टोरेन्ट एवं होटल रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे।
इन पर लागू नहीं होंगे प्रतिबंध सरकारी अधिकारी जो सक्रिय फील्ड ड्यूटी पर हैं। चिकित्सक एवं अन्य चिकित्साकर्मी, पारी ड्यूटी, आपातकालीन ड्यूटी, दवा की दुकानों के मालिक और स्टॉफ, निरन्तर उत्पादन की प्रकृति की फैक्ट्रियां और रात की पारी वाली फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
रविवार को छोड़कर लगाएं लॉकडाउन
स्टेशन क्षेत्र और बजरिया के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने जिला कलक्टर से रविवार को छोड़कर अन्य किसी दिन लॉकडाउन लगाने की मांग की है। व्यापारी पीके आहूजा ने बताया के इस क्षेत्र में केन्द्रीय कर्मचारी अधिक हैं जो रविवार को ही खरीदारी करते हैं।
स्टेशन क्षेत्र और बजरिया के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने जिला कलक्टर से रविवार को छोड़कर अन्य किसी दिन लॉकडाउन लगाने की मांग की है। व्यापारी पीके आहूजा ने बताया के इस क्षेत्र में केन्द्रीय कर्मचारी अधिक हैं जो रविवार को ही खरीदारी करते हैं।