रेलवे स्टेशन पर अन्य ब्रांड का पानी बेचना पड़ा भारी, सीएमआई ने 12 हजार का वसूला जुर्माना

– रेलवे वाणिज्य विभाग ने नियम विरूद्ध अन्य ब्रांड का पानी बेचने पर बारह स्टॉल्स पर की गई कार्रवाई

<p>आबूरोड के रेलवे स्टेशन पर विभिन्न स्टॉल्स पर बिक रहे पानी का जायजा लेकर कार्रवाई अधिकारी। </p>
आबूरोड. रेलवे के मंडल वाणिज्य निरीक्षक आबूरोड राधेश्याम सोनी ने रेलवे स्टेशन पर संचालित खानपान स्टॉल्स पर रेलनीर के अलावा अन्य ब्रांड के पानी की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए 12 स्टॉल्स संचालकों से 12 हजार रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही नियमानुसार रेलनीर का बंद बोतल पानी बेचने के लिए पाबंद किया। स्टेशनों पर स्थित खानपान इकाइयों पर केवल रेलनीर का ही बंद बोतल का पानी बेचा जा सकता है। रेलनीर की उपलब्धता नहीं होने पर रेलवे से अधिकृत ब्रांड का बंद बोतल पानी बेचा जा सकता है। स्टेशन पर कई स्टॉल संचालकों के रेलनीर की उपलब्धता के बावजूद अन्य ब्रांड का पानी बेचने पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजमेर के निर्देश पर मंडल वाणिज्य निरीक्षक आबूरोड ने स्टॉल्स संचालकों पर कार्रवाई की। गोपाल ढिगोरे स्टॉल व ट्रॉली 21, सुरेश कुमार एंड संस ट्रॉली 33 व 32, तेजुमल एंड संस, जयकुमार जैन, ओमप्रकाश रावल, शीला भट्ट, बिजेंद्रकुमार जैन, आरआरडीसीसीएस, राजेशकुमार, बालाजी फुड रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स से कुल 47 बंद बोतल पानी सीज कर कुल बारह हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

आरपीएफ व सीएमआई ने 12 स्टॉल्स पर की संयुक्त कार्रवाई
उधर, शनिवार को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजमेर के निर्देश पर मंडल वाणिज्य निरीक्षक आबूरोड व रेल सुरक्षा बल आबूरोड ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्टेशन पर संचालित खानपान इकाइयों पर अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की। मंडल जन सम्पर्क निरीक्षक के अनुसार स्टेशन पर आरपीएफ व सीएमआई की संयुक्त कार्रवाई में राजेश कुमार संस की ट्रॉली पर वेंडर बिना वर्दी व दर सूचियों को छुपाकर रखना, कोल्ड ड्रिंक की ट्रॉली पर समोसा बेचना आदि, भूपेंद्र हरिलाल चाय की ट्रॉली पर वेंडर बिना मेडिकल व रेल नीर के स्थान पर अन्य ब्रांड का पानी बिक्री, बच्चू लाल की ट्रॉली पर दर सूचियों को छुपा कर रखने की अनियमितताएं पाई गई। इस पर सभी से नियमानुसार जुर्माना वसूल किया गया।

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