सिंगरौली

लॉकडाउन में दो दिन की छूट के बाद 22 अप्रैल तक कोरोना कफ्र्यु

23 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दिन भर के लिए मिलेगी छूट …..

सिंगरौलीApr 16, 2021 / 11:23 pm

Ajeet shukla

There are millions of rupees left in fund of Singrauli MLAs.

सिंगरौली. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन किसी भी तरह का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि लॉकडाउन में करीब दो दिन यानी 38 घंटे की छूट के बाद कलेक्टर ने फिर से 23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यु (लॉकडाउन) लगा दिया। कोरोना कफ्र्यु शुक्रवार 16 अप्रैल की रात आठ बजे से लागू किया गया।
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने इस बावत नए प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किया है। जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक के बाद कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं में छूट देने के साथ बाकी की सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर ने बतौर जिला दंडाधिकारी आदेश जारी कर उपखंड अधिकारियों को गाइडलाइन का पालन कराने को कहा है।
कलेक्टर ने इसके साथ ही निर्देश है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र कुमार सिंह, सीइओ जिला पंचायत साकेत मालवीय व नगर निगम आयुक्त को भी निर्देशों का पालन कराने को निर्देशित किया गया है।
कोरोना टीकाकरण अभियान रहेगा जारी
कलेक्टर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कोरोना का टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। टीकाकरण के लिए केवल 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो को टीकाकरण केंद्र तक जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा लॉकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय आवश्यकता, स्वास्थ्य कारणों जैसे अत्यावश्यक कारणों के अलावा अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले में शेष समस्त आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान मिलेगी यह छूट
– दूध डेयरी व मिल्क बूथ सुबह 5 बजे से 10 बजे खुलेंगे व होम डिलीवरी हो सकेगी।
– रेस्टोरेट होटल, मिठाई की दुकान, किराना दुकान से केवल होम डिलेवरी की जा सकेगी।
– दवा की दुकानों के अलावा सभी अस्पताल, डिस्पेसरी व रजिस्टर्ड मेडिकल क्लीनिक खुले रहेंगे।
– रसोई गैस की एजेंसियां व पेट्रोल पंप पूरे समय तक खुले रहेंगे, होम डिलीवरी जारी रहेगी।
– वन, दूर संचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होम गार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, डाक व बैंक खुलेंगे।
– मजदूर निर्माणाधीन परिसर में रूके हैं तो निर्माण संबंधित गतिविधियों का संचालन जारी रहेगा।
– औद्योगिक इकाईयों के संचालन के लिए कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए आगमन की अनुमति होगी।
– सब्जी, फल विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिक्री कर सकेंगे।
– कृषि संबंधी सभी कार्य जैसे किसानों के खेतों की बुवाई, कटाई, सिंचाई का कार्य व परिवहन कर सकेंगे।
– शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के नियमानुसर संचालन, खाद्यान परिवहन व वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
– जीएसटी रिटर्न के लिए सलाहकारों, सीए के कार्यालय व बैंक आडिट में लगे सीए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
– इलेक्ट्रीशियन प्लंबर, कारपेटर जैसी अन्य सेवा प्रदान करने वालों के आवागमन की छूट रहेगी।
– परीक्षा केंद्र तक आने जाने वाले परीक्षार्थी व परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
– कोरोना कफ्र्यू के दौरान मदिरा और भांग विक्रय की दुकानों के संचालन को छूट दी गई है।

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