कलेक्टर ने अगले तीन दिनों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह उसका पालन कराएं। लॉकडाउन नगर निगम सीमा क्षेत्र यानी जिला मुख्यालय बैढऩ, नवजीवन विहार, मोरवा में लागू होगी। इसके अलावा कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर जारी गाइडलाइन पूरे जिले में लागू की गई है। आदेश के मुताबिक इस दौरान आवश्यक विभाग से जुड़े कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। बाकी विभागों में लॉकडाउन के तहत अवकाश रहेगा।
लॉकडाडन के दौरान प्रतिबंध मुक्त सेवाएं
– दूसरे राज्यों व जिलों से आवश्यक सामान व सेवाओं का आगमन के साथ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
– लॉकडाउन गुरुवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, आगे का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
– सब्जी के अलावा दूध व डेयरी उत्पाद की आपूर्ति सुबह 5 बजे से 8 बजे तक होगी।
– दवा व राशन की दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम, दूध व सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी।
– उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ श्रमिकों व कच्चा माल का आवागमन जारी रहेगा।
– शासकीय विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
– एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड के अलावा बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन तक आवागमन की छूट दी जाएगी।
– कोरोना टीकाकरण से संबंधित लोगों व टीका लगवाने के लिए आवागमन की छूट दी जाएगी।
– एलपीजी सिलेंडर जैसी जन सामान्य से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा जाएगा।
– आवश्यक सामानों की दुकानदारों को होम डिलीवरी करने की भी छूट दी गई है।
– दूसरे राज्यों व जिलों से आवश्यक सामान व सेवाओं का आगमन के साथ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
– लॉकडाउन गुरुवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, आगे का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
– सब्जी के अलावा दूध व डेयरी उत्पाद की आपूर्ति सुबह 5 बजे से 8 बजे तक होगी।
– दवा व राशन की दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम, दूध व सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी।
– उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ श्रमिकों व कच्चा माल का आवागमन जारी रहेगा।
– शासकीय विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
– एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड के अलावा बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन तक आवागमन की छूट दी जाएगी।
– कोरोना टीकाकरण से संबंधित लोगों व टीका लगवाने के लिए आवागमन की छूट दी जाएगी।
– एलपीजी सिलेंडर जैसी जन सामान्य से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा जाएगा।
– आवश्यक सामानों की दुकानदारों को होम डिलीवरी करने की भी छूट दी गई है।