सीकर

सुसाइड केस में ग्रामीणों ने थानेदार बेटे पर ही लगाए गंभीर आरोप, उठी सुसाइड नोट की जांच की मांग

राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे के होद गांव में सूदखोरी से परेशान होकर जोबनेर के थानाधिकारी के पिता की आत्म हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है।

सीकरOct 26, 2020 / 06:44 pm

Sachin

सुसाइड केस में थानेदार बेटे पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप, उठी सुसाइड नोट की जांच की मांग

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे के होद गांव में सूदखोरी से परेशान होकर जोबनेर के थानाधिकारी के पिता की आत्म हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में मृतक व एफआईआर दर्ज करवाने वाले थानाधिकारी बेटे के खिलाफ काफी संख्या में ग्रामीणोंं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें मृतक सुखदेव शर्मा की सूदखोरी की वजह से आत्म हत्या को पूरी तरह झूठा बताया गया है। थानाधिकारी बेटे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में लिखा है कि मृतक सुखदेव शर्मा श्रीमाधोपुर मंडी में आढ़त का व्यापार था। जिसने आरोपियों के अलावा भ्ीा कई किसानों से करोड़ों का अनाज अमानत के रूप में व्यापार के लिए ले रखा था। जिसकी राशि मृतक ने नहीं चुकाई थी। इस राशि की मांग ही आरोपी सहित और भी प्रभावित किसान समय समय पर कर रहे थे। इसके लिए भी मृतक को कभी कोई धमकी नहीं दी गई। आरोप लगाया कि मृतक के थानाधिकारी बेटे की नौकरी और कुछ समय पहले निलंबन के बाद उसकी बहाली के लिए मृतक पिता ने लाखों रुपए भी लगाए थे।

थानाधिकारी बेटा खींच रहा था रुपये, सुसाइट नोट झूठा
ग्रामीणों ने थानाधिकारी बेटे पर पिता के रुपए खींचने का आरोप भी लगाया है। मृतक सुखदेव शर्मा के थानाधिकारी बेटे हितेश के जयपुर में डेढ से दो करोड़ कीमत का मकान होने का हवाला देते हुए ज्ञापन में ये भी लिखा कि वह पिता के सारे रुपए खुद खींच रहा था और अब रुपए मांगने वालों में डर पैदा करने के लिए खुद ने ही झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। ज्ञापन देने आए लोगों ने मृतक के सुसाइड नोट पर भी संदेह जताया है। लिखा है कि सुसाइड नोट भी संदेहास्पद है। ऐसे में उसकी भी एफएसएल जांच होनी चाहिए।


21 अक्टूबर को खाया था जहर

गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को सुखदेव शर्मा की जहर खुरानी से मौत का मामला सामने आया था। जिसमें पास मिले सुसाइड नोट में आत्म हत्या की वजह सूदखोरी से परेशान होना लिखा था। मामले में बेटे हितेश शर्मा ने बंशीधर मंगावा, विजय मंगावा व जैसाराम बिजारणियां के खिलाफ सूदखोरी के लिए परेशान करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था।

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