जबलपुर, न परमिट, न फिटनेस, न प्रदूषण नियंत्रण के दस्तावेज। इसके बावजूद बस सडक़ पर धडल्ले से चल रही थी। उसमें यात्रियों के साथ ही सामान भी ढ़ोया जा रहा था। इसका खुलासा बुधवार को उस वक्त हुआ, जब आरटीओ की टीम ने जांच के दौरान गौर फ्लाईओवर के पास दो बसों को रोका। पहले तो बस चालकों ने बात को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन जब टीम ने सख्ती दिखाई, तो सारी बात सामने आ गई। टीम ने दोनों बसों को जब्त कर लिया। वहीं दो बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इनमें एक बस रोहाणी ट्रवल्स की है। इन बसों पर दो हजार का जुर्माना बस क्रमांक- मालिक-दो हजार जुर्माना एमपी 20 पीए 4001- नवीन रोहाणी निवासी सिविल लाइंस एमपी 20 पीए 0377- मुकेश जैन निवासी सिंडीकेट टॉवर, बस स्टेण्ड जानकारी के अनुसार आरटीओ की टीम ने सुबह गौर फ्लाईओवर के पास चैक प्वाइंट लगाया। इस दौरान मंडला की ओर आने-जाने वाली बसों की जांच की गई। जांच में चार बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जब्त की गई बसों को गौर चौकी में खड़ा करवाया गया है। इन बसों को किया जब्त बस क्रमांक- मालिक- कमी एमपी 20 ई 6158- राजबिहारी यादव -दस्तावेज नहीं एमपी 20 पीए 6126- रिकॉर्ड नहीं- दस्तावेज नहीं वर्जन बिना दस्तावेज दौड़ रहीं दो बसों को जब्त किया गया है। वहीं दो बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। संतोष पॉल, आरटीओ