Sidhi bus accident का असर, अब छुहिया घाटी में इस तारीख तक बंद रहेगा वाहनों का आवागमन

-कलेक्टर ने इससे पहले 6 मार्च तक आवागमन पर लगाया था प्रतिबंध

<p>कलेक्टर सीधी रवींद्र कुमार चौधरी</p>
सीधी. Sidhi bus accident का असर ही कहें कि अब अब छुहिया घाटी में 12 मार्च तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि दुर्घटना के बाद कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने 23 फरवरी से 6 मार्च तक के लिए इस इलाके में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई थी। उसे अब 12 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा घाटी में सड़क सुधार के कार्य को पूरा कराने के लिए किया गया है।
कलेक्टर चौधरी ने इस संबंध में नया आदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत जारी किया है। इसके तहत रीवा-शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से सभी भारी वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन 12 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
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इस अवधि में केवल हल्के वाहन दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन वनवे कॉन्वाय के रूप में सीधी की सीमा से रीवा जिले की सीमा तक पुनः उसके पश्चात जिला रीवा की सीमा से सीधी जिले की छुहिया घाटी की सीमा तक आवागमन की अनुमति रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
बता दें कि इसी मार्ग पर सवारियों से भरी बस बाण सागर नहर में गिर गई थी जिसमें 54 लोगों की जान चली गई थी। इसमें ज्यादतर युवा थे जो प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे थे।
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