बकाया राशि सरेंडर करने में आनाकानी कर रहा व्यापारी
जीएसटी की बकाया राशि के संबंध में अधिकारियों ने फर्म संचालक को बकाया राशि सरेंडर करने का नोटिस दिया, लेकिन फर्म संचालक बकाया राशि सरेंडर करने में आनाकानी कर रहा है । राज्य कर अधिकारी शशिभूषण त्रिपाठी ने बताया कि लगातार दबाव के बाद फर्म संचालक ने करीब चाल लाख रुपये सरेंडर किए हैं, शेष बकाया राशि के जमा करने के लिए समय मांगा गया है, अधिकारियों का कहना है कि यदि फर्म संचालक द्वारा जीएसटी की बकाया राशि सरेंडर नहीं की जाती तो नियमानुसार राशि वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
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ऐसे की GST की चोरी
बताया जा रहा है कि फर्म संचालक संतोष गुप्ता निवासी मझौली द्वारा मझौली एवं कुसमी अंचल की विभिन्न ग्राम पंचायतों में अपने फर्म के माध्यम से मटेरियलस सप्लाई का काम किया था। ग्राम पंचायतों की तरफ से मटेरियल सप्लाई का भुगतान भी फर्म के नाम पर कर दिया गया लेकिन फर्म के नाम पर लिए गए भुगतान का अभी तक संचालक ने जीएसटी फाइल नहीं किया है। जो थोड़ा बहुत जीएसटी फाइल किया था उसमें भी कई गड़बड़ियां थीं। जिसको लेकर प्रभारी संभागीय उपायुक्त आरएन साहू के निर्देशन में राज्य कर अधिकारी वाणिज्य कर वृत्त बैढऩ के नेतृत्व में शनिवार की सुबह करीब 10 बजे दबिश देकर जांच कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान फर्म संचालक के द्वारा पंचायतों से ली गई राशि से संबंधित दस्तावेक खंगाले गए।