देख लिया तो उसे भी मौत अपर लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मनकीसर निवासी दुलारे साहू (75) के तानों से तंग आकर उनके बेटे व संतोष (43) ने 13 अक्टूबर 2017 की धारदार औजार से हत्या कर दी थी। चार वर्षीय बेटी राजकुमारी ने देख लिया तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया और वहीं बैठकर जश्न मनाता रहा। शाम ६ बजे पत्नी लोटी तो आरोपी उसे वहां लेकर गया और बोला अब कभी गाली नहीं देगा। सुशीला ने हल्ल गुहार कर लोगों को जानकारी दी थी। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा के साथ दुलारे साहू की पत्नी मनुआ व सुशीला को प्रतिकर दिलाने व समुचित पुनर्वास की व्यवस्था करने का ओदश दिया है।
एक-एक हजार का अर्थदंड
अवैध शराब बेचने के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सजा सुनाई है। दुअसिया प्रजापति पति हीरालाल (25) निवासी गोपालपुर 05 लीटर अवैध शराब के साथ मिली थी। दूसरे मामले में जितेंद्र साकेत पति बाल्मीक गोपालपुर 32 वर्ष ने 05 लीटर शराब रखे हुए था। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने एक-एक हजार का अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
अवैध शराब बेचने के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सजा सुनाई है। दुअसिया प्रजापति पति हीरालाल (25) निवासी गोपालपुर 05 लीटर अवैध शराब के साथ मिली थी। दूसरे मामले में जितेंद्र साकेत पति बाल्मीक गोपालपुर 32 वर्ष ने 05 लीटर शराब रखे हुए था। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने एक-एक हजार का अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।