शिवपुरी में अभी तक के सर्वाधिक 81 कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले

जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को आई सैंपल जांच रिपोर्ट में फिर 81 नए कोरोना मरीज मिले हैं, और इस तरह अप्रैल के सात दिनों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 299 तक पहुंच गया।

<p>शिवपुरी में अभी तक के सर्वाधिक 81 कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले</p>
शिवपुरी. जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को आई सैंपल जांच रिपोर्ट में फिर 81 नए कोरोना मरीज मिले हैं, और इस तरह अप्रैल के सात दिनों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 299 तक पहुंच गया।

शिवपुरी में बुधवार को पहली 351 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें 33 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इनमें बदरवास, शिवपुरी वार्ड 19, करैरा, महल कालोनी, पोहरी, कृष्णपुरम, झांसी रोड, जवाहर कालोनी, गणेश कॉलोनी, नाई की बगिया, सर्किट हाउस रोड, सिद्धेश्वर कॉलोनी, टीबी अस्पताल के पीछे, पोहरी रोड, माधव नगर, ग्वालियर बायपास पर 1-1 पॉजीटिच मरीज मिला है। वहीं करैरा में 5, फिजीकल रोड, नवग्रह मन्दिर, महल कालोनी में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि न्यू ब्लाक व शांति नगर शिवपुरी में कोरोना के 3-3 मरीज मिले। इसके बाद देर शाम जो जांच रिपोर्ट आई, उसमें कुल 883 सैंपल की रिपोर्ट में 81 कोरोना मरीज मिले हैं। सीएमएचओ डॉ. एएल शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिन से सैंपल पेंडिंग चल रहे थे, जिन्हे ंआज क्लीयर किया है, इसलिए यह आंकड़ा 81 तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के पहले चरण में सर्वाधिक 73 संक्रमित मिले थे, लेकिन आज सर्वाधिक 81 मरीज मिले हैं।
कलेक्टर ने जारी किया धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

शिवपुरी. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिसमें जिले के शहरी क्षेत्रान्तर्गत शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक एलपीजी गैस, सरकारी राशन वितरण की दुकानें, मेडिकल स्टोर, हॉस्पीटल को छोडक़र सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। घर-घर दूध प्रदाय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किया जा सकेगा एवं दूध पार्लर सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेंगे।
अब शिवपुरी नगरपालिका व जिले के नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित होगा। जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जूलुस, समारोह, धरना आदि का बिना पूर्व अनुमति के आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि के कार्यक्रम संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से पूर्व अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे। एसडीएम ये अनुमतियां एसडीओपी से परामर्श करके जारी करेंगे। वहीं विवाह, मृत्यु भोज, उठावनी में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित होंगे।
यह आदेश भी किए जारी
संचालक अपने प्रतिष्ठान, दुकान पर स्वयं मास्क लगाएंगे तथा मास्क लगाकर आने वाने ग्राहकों को ही सामग्री विक्रय करेंगे। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन रस्सी बांधकर एवं पेंट से गोले बनाए जाकर कराया जाएगा।
होटल, रेस्टोरेंट, चाट ठेला संचालक खादय सामग्री ढककर रखेगें एवं पैकिंग करके ही सामगी विक्रय करेंगे। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ ही पहली बार 1 दिन के लिए तथा पुनरावृत्ति होने पर 2 दिन के लिए प्रतिष्ठान सील किया जा सकेगा।
पेट्रोल पंपों पर बिना मास्क के पेट्रोल वितरित नहीं किया जाएगा।
अधिक संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को शहर में आने की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम व कोविड कमाण्ड सेंटर के नंबर 07492-1075 एवं 07492.230700 पर देना अनिवार्य होगा तथा उन्हें स्वयं का कोरोना टेस्ट करवाना होगा।
कोचिंग संस्थान कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परंतु अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ कोविड.19 प्रोटोकॉल के साथ संचालित किए जाएंगे।
संक्रमण से प्रभावित घर को सम्मिलित करते हुए आवश्यकतानुसार इंसिडेंट कमांडर द्वारा कंटेनमेंट एरिया बनाया जाकर सतत निगरानी रखी जाएगी। कंटेनमेंट एरिया के बारे में सुस्पष्ट जानकारी दीवारों पर चस्पा की जाएगी ताकि अनावश्यक आवागमन को रोका जा सके। आदेश उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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