26 अप्रैल तक लॉक रहेगा श्योपुर, लगाया कोरोना कफ्र्यू

बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक में हुआ निर्णय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

<p>26 अप्रैल तक लॉक रहेगा श्योपुर, लगाया कोरोना कफ्र्यू</p>
श्योपुर,
शनिवार और रविवार को चल रहे 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब आगामी 26 अप्रैल तक श्योपुर नगरीय क्षेत्र पूरी तरह लॉक रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर ने 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना क करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने ये आदेश रविवार को जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए कोरोना कफ्र्यू के निर्णय के बाद जारी किया।

रविवार को जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक गूगल मीट के माध्यम से हुई। जिसमें अधिकारीगण जहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मेंं रहे, जबकि अन्य सदस्य गूगल मीट से जुड़े। बैठक के बाद कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 18 अप्रैल से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू रहेगा। जिसमें समस्त प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान कोरोना कयूं के दौरान बंद रहेंगे। इसके लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन्स अनुसार हॉटस्पाट क्षेत्र/कंटेनमेंट जोन में 7 दिवस का लॉकडाउन रहेगा। इन हॉटस्पाट क्षेत्र-कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर वे समस्त प्रतिबंध लागू होंगे। जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की गाईलाइन्स में उल्लेखित हैं। आदेश कहा गया है कि धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित नहीं रहेंगे।

कोरोना कफ्र्यू में जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट
26 अप्रैल तक लगाए गए कोरेाना कफ्र्यू जरूरी सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसमें जहां दूध एवं दुग्ध पदार्थों से संबंधित दुकानें सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक खोली जा सकेगी। वहीं फल एवं सब्जी की आपूर्ति हाथ ठेलों के माध्यम से वार्ड एवं मोहल्लों में सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे के बीच जा सकेगी। इसके साथ ही अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, बैंक एवं एटीएम, समाचार पत्र वितरण तथा इन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का आवागमन, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों-कर्मचारियों का आवागमन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी का आवागमन प्रतिबंध मुक्त रहेगा।
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