उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन किया है। जिसमें आवश्यक चीजों की दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है। यही वजह है कि शुक्रवार की शाम को 6 बजते ही प्रशासन की टीमें बाजार में उतरी और बाजार बंद कराया। वहीं शनिवार को लॉकडाउन के पहले दिन शनिवार को सुबह से ही दुकानें नहीं खुली और जो दुकानें खुली, उन्हें प्रशासन की टीमों ने बंद कराया। यही वजह रही कि मुख्य बाजार सहित शहर के सभी बाजारों में लॉकडाउन का व्यापक असर दिखा। वहीं बड़ौदा के बाजार भी बंद रहे।
लॉकडाउन के प्रतिबंध में इनकी रही छूट
-अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें, समाचार पत्र वितरण तथा इन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का आवागमन।
-औद्योगिक मजदूरों, उद्योग के लिए कच्चा-तैयार माल, उद्योगो के अधिकारी/कर्मचारियों का आवागमन।
-गेहूं उपार्जन में लगे अधिकारी-कर्मचारी तथा मजदूरों का आवागमन।
-केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों का आवागमन अधिकारिक पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा
-परीक्षा केन्द्र पर आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा आयोजन से जुडे अधिकारी-कर्मचारी।
-एंबुलेस एवं फायर बिग्रेड सेंवाएं, टीकाकरण के लिए आवागमन पर कर रहे नागरिक/कर्मी, बस स्टेण्ड से आने-जाने वाले नागरिक।