श्योपुर

मास्क दूसरी बार न होने पर 500 का जुर्माना

जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कलेक्टर ने धारा 144 के आदेश दिए
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श्योपुरApr 09, 2021 / 11:40 pm

संजय तोमर

मास्क दूसरी बार न होने पर 500 का जुर्माना

श्योपुर. कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए 60 घंटे के लॉकडाउन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए शुक्रवार को जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयेाजित की गई। बैठक के बाद कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया, जिसमें शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक के टोटल लॉकडाउन के साथ ही अन्य नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बाजारों में दुकानों पर क्रेता-विक्रेता को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कहा है, साथ ही कहा गया है कि मास्क न मिलने पर पहली बार में 100 रुपए, दूसरी बार में 500 रुपए और तीसरी बार उल्लंघन पाए जाने पर दुकान का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। आदेश के मुताबिक थोक सब्जी मंडी का स्थान परिवर्तित करते हुए चंबल कॉलोनी स्थित मैदान किया जाता है। पुरानी सब्जी मंडियों को बंद किया जाता है। सब्जी विक्रेता हाथ ठेले आदि के माध्यम से घूम-घूमकर सब्जियां बेच सकेंगे।
धार्मिक स्थल मंदिर-मस्जिद आदि में एक समय में 10 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित नही ंरहेंगे, धार्मिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। एरोबिक्स/जिम आधी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में निर्णय राज्य शासन द्वारा संभावित गाईडलाइन अनुसार लिया जाएगा। इसके साथ ही आदेश में मुख्य बाजार में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सभी वाहनों पर रोक लगाई है, वहीं गुलम्बर गांधी चौक, नो पार्किग जोन तथा हॉकर्स फ्री क्षेत्र घोषित किया गया है। सार्वजनिक यातायात में निर्धारित सीट से अधिक सवारी बिना मास्क के सफर नही कर सकेगी।

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