डीएम जसजीत कौर ने बताया कि 30 सितंबर तकसभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। 21 सितंबर से स्कूलों में 50 प्रतिशत स्टॉफ बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है लेकिन उनके माता-पिता की लिखित अनुमति लेनी होगी। 21 सितंबर से ही सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी।
विवाह में 30 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क बंद रहेगें। उन्होंने बताया कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबेधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार रात्रि दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक की व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रहेगी।
डीएम ने बताया कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को दूध की दुकानें सवेरे सात बजे से नौ बजे तक एवं मेडिकल स्टोर पूरे दिन खुलेंगे।