शाहडोल

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

बाइक पर जबरदस्ती ले जाकर किया था दुष्कर्म

शाहडोलAug 04, 2021 / 07:41 pm

amaresh singh

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शहडोल। शहडोल न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर दिया है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार पीडि़ता 16 जनवरी को रात्रि लगभग नौ बजे शौच करने गई थी। वापस आने के दौरान आरोपी अभिषेक सिंह बघेल उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाने लगा। इसके बाद बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर कंकाली मंदिर के पास फारेस्ट चौकी के पीछे लिपटिस की नर्सरी में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। कुछ देर में पीडि़ता की मां उसे ढूढती हुई आ गई। उसकी मां को देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। इस पर पीडि़ता ने उसे पूरी बात बताई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के सामने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जमानत पर सुनवाई करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दिया।

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