चेन पुलिंग करने वाले अब जेल भेजे जाएंगे आरोपित
शहडोल। चेन पुलिंग कर ट्रेनों का प्रभावित करने वाले यात्री नहीं बख्शे जाएंगे। उन पर कार्रवाई करते हुए सीधे कोर्ट में पेश करना होगा। मुचकले पर नहीं छोडऩे की सख्त हिदायत सभी आरपीएफ व आउटपोस्ट प्रभारियों को दी गई। इस नियम को तोडऩे वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अपराध दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में ही जोनल स्थित आरपीएफ मुख्यालय में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें चेन पुलिंग वाले यात्रियों पर सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। बताया गया है कि अक्सर चेन पुलिंग की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। इससे बचने के लिए रेलवे अभियान के तहत चेन पुलिंग करने वालों की धर-पकड़ कर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है।
शहडोल। चेन पुलिंग कर ट्रेनों का प्रभावित करने वाले यात्री नहीं बख्शे जाएंगे। उन पर कार्रवाई करते हुए सीधे कोर्ट में पेश करना होगा। मुचकले पर नहीं छोडऩे की सख्त हिदायत सभी आरपीएफ व आउटपोस्ट प्रभारियों को दी गई। इस नियम को तोडऩे वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अपराध दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में ही जोनल स्थित आरपीएफ मुख्यालय में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें चेन पुलिंग वाले यात्रियों पर सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। बताया गया है कि अक्सर चेन पुलिंग की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। इससे बचने के लिए रेलवे अभियान के तहत चेन पुलिंग करने वालों की धर-पकड़ कर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है।