सिवनी

शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन के आदेश

सिवनी जिले में बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, नए पॉजिटिव मरीज 75

सिवनीApr 08, 2021 / 06:33 pm

sunil vanderwar

सिवनी. कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की संख्या में दिन- प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही है। कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण एवं जिले की आम जनता के स्वास्थ्य हित व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉण् राहुल हरिदास फटिंग ने मप्र दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केसी मेश्राम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विगत दिवस प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 75 व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है। विकासखण्ड सिवनी में 14, बरघाट में 18, छपारा में 6, घंसौर में 8, केवलारी में 7, कुरई में 10, लखनादौन में 11 एवं विकासखण्ड धनौरा में 1 मरीज मिले हैं। वही 22 मरीज स्वस्थ हुए है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में आज रात्रि से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रत्येक रात 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक नाईट कफ्यूँ लागू रहेगा। इस अवधि में क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में शुक्रवार शाम 6ण्00 बजे से सोमवार प्रातरू 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। उपरोक्त अवधि नाईट कफ्यूं एवं लॉकडाउन अवधि में सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाएं सील रहेगी। किसी भी माध्यम से इस अवधि आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
इस अवधि नाईट कफ्यूँ एवं लॉकडाउन अवधि में जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय संस्थायें बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिग संस्थान, एटीएम, डाक सेवाएं आदि इससे मुक्त रहेगें। मेडिकल दुकानए हॉस्पीटलए पेट्रोल पंप,ए गैस एजेंसी, दूध विके्रता को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान उपरोक्त अवधि ;नाईट कयूं एवं लॉकडाउन अवधिद्ध में बंद किए जाते है। उपरोक्त अवधि ;नाईट कफ्यूं एवं लॉकडाउन अवधिद्ध में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पडऩे वाले सभी त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेगें। उपरोक्त अवधि ;नाईट कफ्यूं एवं लॉकडाउन अवधिद्ध में समस्त बस सेवाएं ध् संचालन बंद किए जाते है। जिले की समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेगें।
प्रतिबंध कुछ परिस्थितियों में शिथिल रहेगेंरू। इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से उपरोक्त अवधि नाईट कफ एवं लॉकडाउन अवधि में प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। कोविड -19 के टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने हेतु आने . जाने की छूट रहेगी। बीमार व्यक्तियों के परिवहन की छूट रहेगी। स्वास्थ्य एवं नगरपालिका ध् नगर पंचायतों की समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे. साफ.सफाईए बेस्ट डिस्पोजलए पेयजलए प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इलेक्ट्रानिकए प्रिंट मीडिया मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैद्य आई कार्ड धारीए मात्र कवरेज के उद्देश्य हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। उपरोक्त अवधि नाइट कफ्र्यू एवं लॉकडाउन अवधि में अंतिम संस्कार के कार्यक्रम निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुए अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किए जा सकेगें। नाईट कफ्र्यू के दौरान विवाह समारोह पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें। टोटल लॉकडाउन अवधि में विवाह की अनुमति सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रदान करेगें। उपरोक्त अवधि ;नाईट कफ्र्यू एवं लॉकडाउन अवधि द्ध में जिले के धार्मिक स्थल पर आमजन का आना.जाना प्रतिबंधित रहेगा। मंदिरए मस्जिद ए चर्च ए गुरूद्वारा आदि के पुजारीए मौलवीए पादरी ज्ञानीजी आदि स्वयं को पूजा . पाठ किए जाने की छूट रहेगी। घर.घर जाकर दूध वितरण करने वाले व्यक्ति एवं समाचार.पत्र वितरण करने वाले व्यक्ति को प्रात: 06 बजे से 09:30 बजे तक दूध वितरण, समाचार पत्र वितरण की अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों से मालए सेवाओं का आवागमन में छूट रहेगी तथा परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 – 2 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ; 5 के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियमए 2005 की सुसंगत धारा 51 से 60 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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