पेशी से बचने के लिए बीजेपी विधायक ने बनवाई कोरोना की झूठी रिपोर्ट

– कोर्ट ने मेहदावल से विधायक राकेश सिंह बघेल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर केस दर्ज करने का दिया आदेश- बीते वर्ष एक बैठक के दौरान विधायक राकेश सिंह बघेल और बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी का जूतमपैजार कांड सुर्खियों में रहा था

<p>कोर्ट ने धायक राकेश सिंह व सीएमओ डॉ. हर गोविंद सिंह पर कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। </p>
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
संतकबीर नगर. अदालत ने बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। संतकबीर नगर के मेहदावल से विधायक बघेल ने कोर्ट में पेशी से बचने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) के साथ मिलकर कोरोना की झूठी रिपोर्ट बनवाई और फिर इसे कोर्ट में पेश किया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विधायक राकेश सिंह व सीएमओ डॉ. हर गोविंद सिंह पर कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
वर्ष 2010 में संतकबीर नगर के बखिरा थाने में बीजेपी विधायक के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा है। बीते चार वर्षों में आरोपित बीजेपी विधायक एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ती रही। इस बार कोर्ट ने विधायक को व्यक्तिगत रूप से 9 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह उस दिन भी नहीं पेश हुए, बल्कि कोरोना की झूठी रिपोर्ट बनवाकर वकील के जरिए कोर्ट में पेश कर दिया। कोरोना रिपोर्ट में विधायक को होम आइसोलेशन में रहने के लिए भी कहा गया था। बीते वर्ष एक बैठक के दौरान विधायक राकेश सिंह बघेल और बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी का जूतमपैजार कांड सुर्खियों में रहा था।

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