पंजाब से शनिवार का कर्फ्यू समाप्त, और भी कई घोषणाएं

पूरे राज्य में धारा 144 लागू, 167 नगर निकायों में सिर्फ रविवार का कर्फ्यू, रात्रि में आवागमन पर रोक

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चंडीगढ़। अनलॉक-4 के तहत पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोविड -19 महामारी के दौरान शहरी क्षेत्रों में और अधिक छूट प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि सभी 167 नगर निकायों में केवल रविवार को ही कर्फ्यू लागू रहेगा। 30 सितम्बर 2020 तक राज्य में शनिवार को कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा।
रात्रि में आवामन पर रोक

पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कोविड -19 स्थिति की समीक्षा की। शहरी क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंधों को शिथिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पूरे सप्ताह पंजाब के सभी शहरों के नगरपालिका सीमा के भीतर रात 9:30 से सुबह 5:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, अंतरराज्यीय और व्यक्तियों की अंतर-राज्य आवाजाही, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए व्यक्तियों के कार्गो और माल उतारने के लिए आवश्यक गतिविधियां और सेवाओं कीअनुमति है।
इन पर कोई रोक नहीं

उन्होंने आगे बताया कि स्वास्थ्य, कृषि और जुड़ी गतिविधियों, डेयरी और मत्स्य गतिविधियों, बैंकों, एटीएम, शेयर बाजारों, बीमा कंपनियों, ऑन-लाइन शिक्षण, सार्वजनिक उपयोगिताओं, सार्वजनिक परिवहन, कई-पारियों में उद्योग, निर्माण उद्योग से संबंधित आवश्यक सेवाएं। निजी और सरकारी दोनों तरह के कार्यालयों को भी अनुमति होगी।
सातों दिन चौबीसो घंटे

इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल संस्थान यानी अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, डायग्नोस्टिक सेंटर और केमिस्ट की दुकानों को सप्ताह के सभी 7 दिनों में चौबीसो घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है। सभी प्रकार की परीक्षाओं, विश्वविद्यालय, बोर्ड, सार्वजनिक सेवा आयोगों और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश व प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में व्यक्तियों और छात्रों के आंदोलन को भी अनुमति दी जाएगी।
दुकान और माल

आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दुकानों और मॉल को सोमवार से शनिवार तक रात 9:00 बजे तक खुला रहने दिया जाएगा। रविवार को सभी शहरों में बंद रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानें और मॉल सप्ताहांत पर भी खुले रहेंगे।
धार्मिक स्थल और होटल

धार्मिक स्थानों को रात्रि 9:00 बजे तक सभी दिनों तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। रेस्तरां (मॉल, होटल में) और शराब के शौकीनों के लिए भी ऐसा ही नियम है। दिन और समय के प्रतिबंध होटल पर लागू नहीं होते हैं।
वाहन

वाहनों में यात्रियों पर मौजूदा प्रतिबंध भी लागू रहेगा, जिसमें चालक सहित केवल 3 व्यक्तियों को 4-पहिया वाहन में अनुमति दी जा सकती है, और सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को केवल आधे के लिए बैठने की अनुमति है (50%) क्षमता जिसमें कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है।
कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे

सरकारी और निजी कार्यालय महीने के अंत तक 50% कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करेंगे। यानी किसी विशेष दिन 50% से अधिक कर्मचारियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यालयों के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक आगंतुकों को प्रतिबंधित करेंगे और ऑन-लाइन पंजाब शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) और अन्य ऑन-लाइन टूल के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे ताकि कार्यालयों में व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क को कम किया जा सके।
शादी और अंतिम संस्कार

प्रवक्ता ने बताया कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोहों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने वाली सीआरपीसी की धारा 144 पूरे राज्य में लागू रहेगी, जबकि शादी और अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों को क्रमशः 30 व्यक्तियों और 20 व्यक्तियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। सीआरपीसी के आदेशों के उल्लंघन के लिए आयोजकों और मुख्य प्रतिभागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उपरोक्त प्रतिबंध केवल राज्य के शहरी क्षेत्र में लागू होंगे।
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