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अपने आदेशों में जिलाधिकारी ने कहा है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि, कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते हैं जो वैश्विक महामारी को बढ़ावा दे सकते हैं और इन कृत्यों से लोक परिशांति भंग हो सकती है। इसी को देखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू हाेने के बाद अब जिले में कहीं भी तीन से अधिक व्यक्ति बिना किसी सक्षण अधिकारी की अनुमति कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई धरना दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो किसी जातीय हिंसा या इसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो।इन कार्यों पर रहेगी पाबंदी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी सकेगा बगैर वाहन किसी भी व्यक्ति काे डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा हड्डी और पशु अवशेष लेकर चलने वाले वाहन बंद रहेंगे
कोई भी व्यक्ति पॉलिथिन का प्रयोग नहीं कर सकेगा बिना आईडी होटल-सराय में कोई कमरा नहीं मिलेगा कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर भ्रमण नहीं कर सकेगा
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