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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवी दयाल शर्मा ने बताया कि अपर जिला जज डॉक्टर राकेश कुमार नैन की अदालत से यह फैसला सुनाया गया है। 14 अगस्त वर्ष 2017 को शांति व्यवस्था की गश्त के दौरान ननौता थाना अध्यक्ष को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भोजपुरा के पास कुछ बदमाश इकट्ठा हैं जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। यह भी पढ़ें