यूपी: पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले चार हमलावरों को दस साल कारावास की सजा

सहारनपुर की एक अदालत ने पुलिस पार्टी पर हमला करने के आराेपियाें काे आराेप सिद्ध हाे जाने पर दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। चाराें हमलावरों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

<p>हाईकोर्ट ऑर्डर</p>
सहारनपुर ( Saharanpur) पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों का आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायालय ने चारों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चारों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय के आदेशों में कहा गया है कि अगर अर्थदंड नहीं दिया गया तो चारों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवी दयाल शर्मा ने बताया कि अपर जिला जज डॉक्टर राकेश कुमार नैन की अदालत से यह फैसला सुनाया गया है। 14 अगस्त वर्ष 2017 को शांति व्यवस्था की गश्त के दौरान ननौता थाना अध्यक्ष को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भोजपुरा के पास कुछ बदमाश इकट्ठा हैं जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं।
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सूचना पाकर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायर कर दिया था। अब इसी मामले में पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने शामली के भैसानी निवासी अनामुल्ला उर्फ अब्दुल्ला थाना गढ़ी पुख़्ता के गांव बूंटा निवासी इरफान, रागिब और आरिफ को सजा ( Court order ) सुनाई है।
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