लगी है धारा 144
जिलों में प्रत्येक मूल्यांकन केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई जाने को कहा गया है। मूल्यांकन केंद्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रदेश नहीं कर सकेगा जिसका मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है। मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांकों तथा अवार्ड की गोपनीयता बनी रहे इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षकों और कर्मचारियों द्वारा मूल्यांकन केंद्र में मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
जिलों में प्रत्येक मूल्यांकन केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई जाने को कहा गया है। मूल्यांकन केंद्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रदेश नहीं कर सकेगा जिसका मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है। मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांकों तथा अवार्ड की गोपनीयता बनी रहे इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षकों और कर्मचारियों द्वारा मूल्यांकन केंद्र में मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
नियम तोड़ें तो होगी कार्रवाई
प्राप्तांकों व अवार्ड की गोपनीयता भंग कर इंटरनेट पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रभारी और परीक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित होने वाले परीक्षकों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण रोज शाम छह बजे तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्तांकों व अवार्ड की गोपनीयता भंग कर इंटरनेट पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रभारी और परीक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित होने वाले परीक्षकों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण रोज शाम छह बजे तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
रखें ध्यान
केंद्रों के उप नियंत्रकों से कहा गया है कि यदि उनके केंद्र में और स्थान है तो उन स्थानों को उपयोग परीक्षकों को दूर-दूर बिठाने में करेंगे। परीक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए मास्क लगाना, हैंड गल्ब्स पहनना तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को करना अनिवार्य किया गया है। जिन परीक्षकों के पास मास्क व हैंड गल्ब्स नहीं होंगे उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से दिलाने के निर्देश हैं।
केंद्रों के उप नियंत्रकों से कहा गया है कि यदि उनके केंद्र में और स्थान है तो उन स्थानों को उपयोग परीक्षकों को दूर-दूर बिठाने में करेंगे। परीक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए मास्क लगाना, हैंड गल्ब्स पहनना तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को करना अनिवार्य किया गया है। जिन परीक्षकों के पास मास्क व हैंड गल्ब्स नहीं होंगे उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से दिलाने के निर्देश हैं।